REWA : शमशान तक शव ले जाने के लिए निजी पट्टे की भूमि पर दो पक्षों में तनाव की स्थिति

 

REWA : शमशान तक शव ले जाने के लिए निजी पट्टे की भूमि पर दो पक्षों में तनाव की स्थिति

रीवा। शमशान तक शव ले जाने के लिए निजी पट्टे की भूमि इस्तेमाल करने को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि तनाव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हो सका है वहीं रीवा कलेक्टर के निर्देश पर 1 सप्ताह के भीतर श्मशान भूमि के लिए भूमि चिन्हित कर रास्ते के साथ आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन मौके पर पहुंची टीम ने स्थानीय लोगों को दी है तकरीबन 4 घंटे के बाद चली समझाइश के बाद मामला शांत हो सका है।

क्या था मामला

मामले की जानकारी देते हुए जिले के सगरा थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने बताया कि बीती रात बीमारी के चलते पप्पू साकेत नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी जो कि ग्राम हरिहरपुर का रहने वाला था हरिहरपुर में जिस जमीन पर दाह संस्कार होता रहा है वह सरकारी है लेकिन शमशान तक पहुंचने के लिए कोई भी सरकारी रास्ता ना होने के कारण निजी पट्टे की भूमि का इस्तेमाल वर्षों से होता रहा है इस वर्ष भूमि स्वामी द्वारा अपने निजी भूमि में गेहूं की फसल की न केवल खेती कर ली गई है बल्कि तार बाड़ी लगाकर उसकी सुरक्षा भी तय की गई है जिसके कारण श्मशान भूमि जाने का रास्ता और उधर हो गया था साकेत परिवार उसी खेत से श्मशान भूमि तक शव ले जाने के लिए अड़े हुए थे। जिसका विरोध भूमि स्वामी द्वारा किया जा रहा था। हालांकि समझाइश के बाद भूमि स्वामी द्वारा रास्ता देकर दाह संस्कार की मदद की गई है।

जिले में कई मामले

शमशान भूमि तक रास्ता ना होने का यह पहला कोई मामला नहीं है जिले में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक ऐसे शमशान भूमिया हैं यहां पहुंचने के लिए भू स्वामियों की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है आश्चर्य की बात तो यह है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत बजट जारी कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कंक्रीट से बना हुआ श्मशान घाट का बजट जारी किया जा चुका है और वह जिले के 827 ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट बनाए जाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है इसी तरीके से 11 नगर पंचायत एक नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में भी शमशान का निर्माण कराया गया।

संज्ञान में आया मामला : मेरे संज्ञान में यह मामला आया है हरिहरपुर में 1 सप्ताह के अंदर जमीन चिन्हित कर वहां संस्थानों के लिए सरपंच व सेक्रेटरी को हस्ताक्षरित कर दी जाएगी।

डॉ इलैया राजा टी, कलेक्टर रीवा

Related Topics

Latest News