MP : 12 साल की नाबालिग को गर्भपात की इजाजत, मां ने लगाई थी कोर्ट में गुहार

 

MP : 12 साल की नाबालिग को गर्भपात की इजाजत, मां ने लगाई थी कोर्ट में गुहार

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। हाईकोर्ट ने 12 साल की नाबालिग को गर्भपात की इजाजत दे दी है। पीड़िता की मां ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में नाबालिग का गर्भपात किया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर गर्भपात की अनुमति दी गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नाबालिग का अबॉर्शन कराया जाएगा।

बता दें 10 अक्टूबर को 2020 को नाबालिग का अपहरण किया गया था। 12 जनवरी 2021 को पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया था। जांच में नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला था। गर्भपात के फैसले पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि नाबालिग बच्चे को जन्म देती है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाएगा। जन्म देना नाबालिग के लिए भी खतरनाक है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने तर्क दिया कि 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। इससे वह गर्भवती हो गई। इस बच्चे को वह जन्म देने की स्थिति में नहीं है न वह मानसिक रूप से तैयार है। बच्चे का लालन-पालन भी नहीं कर सकती है। गर्भपात की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने इन तर्कों को सुनने के बाद गुना में मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर 17 फरवरी को तीन डाक्टरों का बोर्ड गठित किया गया। डाक्टरों ने नाबालिग का परीक्षण कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी।

Related Topics

Latest News