REWA : कलेक्टर ने स्वामी विवेकानंद मल्टी को-ऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी के लेन-देन पर लगाया प्रतिबंध

 

REWA : कलेक्टर ने स्वामी विवेकानंद मल्टी को-ऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी के लेन-देन पर लगाया प्रतिबंध

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी को-ऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी के लेन-देन, नवीन सदस्य बनाने तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को कंपनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करके प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये हैं। 

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कंपनी के संबंध में मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को उनके अनुभाग में कंपनी की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिये हैं।

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इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी को-ऑपरेटिव कंपनी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा कार्यवाही की गई थी। 

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संस्था द्वारा अनियमितता करने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुक्त सहकारिता द्वारा पूरे प्रदेश में कंपनी को कार्य करने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। कंपनी का मुख्यालय 224, द्वितीय तल, सत्र प्लाजा, प्लाट नम्बर 1920, पॉम बीच रोड, वासी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र है।

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