स्पेशल ट्रेन की आड़ में यात्रियों से वसूला जा रहा दोगुना किराया, जानिए क्या कहा हाई कोर्ट ने

 

स्पेशल ट्रेन की आड़ में यात्रियों से वसूला जा रहा दोगुना किराया, जानिए क्या कहा हाई कोर्ट ने

बिलासपुर। प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन चलाने और स्पेशल ट्रेन का किराया सामान्य करने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कोरोना के नाम पर यात्रियों से दुगुना किराया वसूलने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में रेलवे ने यह बात स्वीकार किया है कि स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 330 के बजाय पांच सौ किलोमीटर का किराया लिया जा रहा है।

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इसलिए नागपुर से रायपुर तक के एसी थ्री का किराया 999 रुपये है। जबकि नागपुर से रायपुर तक का किराया पहले पांच सौ रुपये था। याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने रेलवे द्वारा अधिक किराया लेने और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू करने को लेकर जनहित याचिका लगाई गई।

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इसमें याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने राजधानी एक्सप्रेस में किराए के साथ यात्रियों से खाने का भी चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन खाना नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को भी कोर्ट के सामने बहस के दौरान रखा गया। लेकिन रेलवे ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। रेलवे ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि आम आदमी के लिए पैसेंजर ट्रेन कब तक चलाई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

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