MP : कोरोना संक्रमण से इंदौर शहर बेहाल, संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा : फिर मिले 247 नए संक्रमित

 

MP : कोरोना संक्रमण से इंदौर शहर बेहाल, संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा : फिर मिले 247 नए संक्रमित

इंदौर। इंदौर शहर में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को शहर में कोविड संक्रमितों का आकड़ा ढाई सौ के करीब पहुंच गया। 247 नए संक्रमित मिले। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 2994 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे गए। देर रात जारी बुलेटिन के मुताबिक अब तक 8 लाख 61 हजार 288 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। शुक्रवार को 196 मरीज बीमारी को हराकर ठीक भी हुए। फिलहाल 1578 मरीजों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई। अभी तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 941 हो चुकी है।

रात 10 बजे के बाद आवाजाही पर रोक

इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। शादी समारोह में वर और वधू पक्ष को मिलाकर अधिकतम 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बरात में 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे। शवयात्रा और जनाजे अधिकतम 50 लोगों के साथ ही निकल सकेंगे। साथ ही श्मशान या मुक्तिधाम में अधिकतम 20 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। होटल, माल, रेस्त्रां और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को रात 10 बजे बंद कराया जाएगा। रात 10 बजे के बाद शहर में लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर रोकटोक रहेगी, लेकिन रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। बिना मास्क घूमने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया है। निर्णय का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा। वहां से अनुमति के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। रेसीडेंसी कोठी पर हुई बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डा. पवनकुमार शर्मा, आइजी हरिनारायणाचारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआइजी मनीष कपूरिया, विधायक मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

नई गाइडलाइन : होटल, रेस्त्रां, कोचिंग में केवल 50ऽ लोग

खाने-पीने के संस्थान, रेस्त्रां, कोचिंग क्लासेस आदि में क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन होने पर संस्थानों को सील किया जाएगा।

उठावने चलित श्रेणी के लिए किए जा सकेंगे। मृत्युभोज या तेरहवीं में अधिकतम 100 लोगों को ही बुलाया जा सकेगा। यह प्रतिबंध पूरे जिले में प्रभावशील रहेगा।

सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर अगले आदेशों तक रोक रहेगी। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति से ही कार्यक्रम किए जा सकेंगे। सभी तरह के रैली, धरना, प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

धर्मस्थलों में किसी भी प्रकार के धार्मिक रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। केवल कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए दर्शन किए जा सकेंगे।

आम जनता से अपील की गई है कि कोरोनो संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर 56 दुकान, राजवाड़ा मार्केट, सिंधी मार्केट, जेल रोड, भोलाराम उस्ताद मार्ग और मंडियों में न जाएं।

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