REWA : रीवा जिला 15 जुलाई तक के लिए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

 

REWA : रीवा जिला 15 जुलाई तक के लिए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

रीवा। जिले में विभिन्ना्‌ा कार्यों के लिए भू-गर्भीय जल स्रोतों के अत्याधिक दोहन एवं तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण जिले में आसन्ना्‌ पेयजल संकट के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के तहत जिले में 15 जुलाई 2021 तक किसी भी शासकीय भूमि पर स्थिति जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोड़कर पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त जल स्रोतों जिनमें नदी, नाले, स्टाप डैम्प, सार्वजनिक कूप एवं अन्य जल ाोत शामिल है। उन्हें पेयजल तथा घरेलू कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा निजी एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नल कूप खनन की अनुमति नही होगी। शासकीय नल कूप खनन को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

करना होगा आवेदन

जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर नल कूप खनन कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन करना होगा। लिखित अनुमति मिलने के बाद ही नल कूप खनन किया जा सकेगा। यदि किसी क्षेत्र में सार्वजनिक पेयजल ाोत सूख जाते हैं तथा विकल्प के रूप में अन्य सार्वजनिक पेयजल ाोत उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में एसडीएम निजी पेयजल ाोत को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहीत कर सकेंगे। प्रतिबंध के आदेश 15 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में पेयजल परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों तथा पीएचई विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया जाना आवश्यक होने के कारण यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों में कोरोना वायरस से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

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