INDORE LIVE : लाकडाउन में रविवार को सड़कें दिखीं सूनी, नियमों का पालन न करने पर हो सकती है 6 महीने की जेल

 

INDORE LIVE : लाकडाउन में रविवार को सड़कें दिखीं सूनी, नियमों का पालन न करने पर हो सकती है 6 महीने की जेल

इंदौर। इंदौर में शनिवार रात 10 बजे से लाकडाउन लग गया है जो आज पूरे दिन लागू रहेगा। लाकडाउन में रविवार सुबह सड़कें सूनी नजर आईं, सुबह शहर में सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलीं। कुछ लोग अपने घरों के आस-पास दूध लेने और मार्निंग वाक पर भी निकले लेकिन उनकी संख्या आम दिनों के मुकाबले बहुत ही कम रही। लाकडाउन के बीच शहर में पीएससी की परीक्षा भी जारी है, परीक्षार्थियों को केंद्रों पर आने-जाने की छूट रही। इंदौर में लगा लाकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा, इस दौरान सभी शहरवासियों को अपनी जिम्मेदारी निभाना है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके।

कोरोना वायरस पाजिटिव परीक्षार्थी को पीएससी की परीक्षा दिलवाने के लिए एंबुलेंस में लाया गया।

आदेश का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई

अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए सिटी बसें भी चलीं।

इन्हें छूट

- सार्वजनिक परिवहन जैसे, बसों को शहर में आने व बाहर जाने की छूट।

- अस्पताल, दवाइयों की दुकानें खुलेंगी।

- औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है।

- औद्यौगिक इकाइयों के कच्चे माल और तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

- चिकित्सा सुविधा और बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ बस स्टैंड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी।

- दूध की सप्लाई रविवार को सिर्फ सुबह 10 बजे तक की जा सकेगी।

ये बंद

- शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें।

- चोइथराम, छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी।

- साथ ही फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान।

- समस्त पेट्रोल पंप।

- विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहा मंडी, सियागंज, देवास नाका आदि।

- समस्त क्लब, बगीचे आदि।

कलेक्टर से अनुमति लेकर हो सकेंगे विवाह कार्यक्रम

शहर में रविवार को लॉकडाउन के बावजूद विवाह हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। विवाह कार्यक्रम में वधू और वर पक्ष से 20-20 लोगों के अलावा 5 अन्य लोग के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसमें पुजारी आदि शामिल होंगे। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि अनुमति के लिए नाम लिखित में देना होंगे।

Related Topics

Latest News