REWA : रीवा में लागू हुई धारा 144 , अगर ये काम किया तो होगी सख्त कार्यवाही

 

REWA : रीवा में लागू हुई धारा 144 , अगर ये काम किया तो होगी सख्त कार्यवाही

रीवा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुर्प की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वही कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने निर्देश दिये है कि मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र की सीमा से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। बड़े मेले, सामूहिक कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं होंगे। जिले की समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने की चर्चा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश के  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जंहा प्रदेश भर अधिकारियों से चर्चा करके निर्देश दिये वही रीवा कलेक्टर कार्यालय में पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ल,विधायक श्याम लाल द्विवेदी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित रीवा जोन आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह प्रभारी कमिश्नर व रीवा कलेक्ट्रेर डॉ इलैयाराजा टी, एसपी राकेश सिंह व  विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली सहित ज़िलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुर्प के सदस्य मौजूद रहे।

सायरन बजते ही लेगे शपथ

23 मार्च मंगलवार सुबह 11 बजे शिल्पी प्लाजा में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, कलेक्टर व विंध्य व्यापारी, उद्योग संघ के लोग शहर के शिल्पी प्लाजा में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का सायरन बजा कर के लोगों को जागरूक करने, जन जागरण की शुरुआत करेगे।

मेरी होली मेरे घर 

इस बार घर पर ही सभी नागरिक होली का त्योहार मनाएँ। क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय लिया है कि मेलों और भीड़-भाड़ वाला आयोजन नही होगे। कोरोना की रफ्तार को रोकना बेहद ज़रूरी है। जिससे लॉक डाउन न लगाना पड़े।

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