सिर्फ 1 घंटे में कोविड-19 क्लेम पर लें फैसला, IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों पर कसी लगाम

 


  सिर्फ 1 घंटे में कोविड-19 क्लेम पर लें फैसला, IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों पर कसी लगाम

नई दिल्ली। बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना महामारी के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रसीद मिलने के 1 घंटे के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया है। इससे प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी साधारण बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना महामारी से संबंधित कैशलेस इलाज के लिए अस्पताल द्वारा सभी तरह की अनिवार्यताओं को पूरा करने के 1 घंटे के अंदर क्लेम को लेकर अथॉराइजेशन की सूचना देने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा निर्देश जारी

गौरतलब है कि इरडा ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इरडा को इंश्योरेंस कंपनियों को 30 से 60 मिनट के अधिकतम समय के भीतर कैशलेस अप्रुवल की सूचना देने को कहा था ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में किसी तरह की देरी ना हो। कोविड-19 की दूसरी लहर और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि उन्हें कोरोना संबंधित क्लेम के मामले में अस्पताल की ओर से अंतिम बिल मिलने और जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा करने के एक घंटे के भीतर नेटवर्क प्रोवाइडर को क्लेम को लेकर अपने फैसले से अवगत कराना होगा।

अंतिम समय सीमा का इंतजार न करें बीमा कंपनियां

IRDAI के सर्कुलर में निर्देश दिया है कि इंश्योरेंस कंपनियां अंतिम समय-सीमा का इंतजार ना करें और इससे जुड़े आवेदन को जल्द-से-जल्द प्रोसेस करें ताकि मरीजों के कैशलेस इलाज का अथॉराइजेशन और डिस्चार्ज की अनुमति जल्द मिल सके। इंश्योरेंस कंपनियों को समय पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को उचित दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।

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