MP : इंदौर शहर में मिले 805 नए कोरोना संक्रमित मरीज : तीन की मौत

 

MP : इंदौर शहर में मिले 805 नए कोरोना संक्रमित मरीज : तीन की मौत

इंदौर। इंदौर शहर में सोमवार को कोरोना संदिग्ध 5853 मरीजों के सैंपल जांचे गए जिनमें से 805 मरीज पाजिटिव आए। देर रात जारी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को संक्रमण से तीन व्यक्तियों की मौत हुई। अभी तक मरने वालों की संख्या 977 हो चुकी है। उधर प्रशासन ने रविवार का लाकडाउन राऊ में भी लागू कर दिया है। सोमवार के हाट पर भी रोक लगा दी है।

महू में गुरुवार से पांच दिन व्यापारियों का स्वैच्छिक लाकडाउन

महू में सोमवार कोरोना के 164 नए मरीज मिले। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन के साथ बैठक की। व्यापारियों ने तय किया है कि वे मंगलवार और बुधवार को दुकानें जल्दी बंद करेंगे। इसके बाद अगले पांच दिन गुरुवार से लेकर सोमवार रात तक स्वैच्छिक लाकडाउन रखेंगे। लोगों को समझाइश देंगे।

पाजिटिव की रिपोर्ट और पहचान पत्र पर ही मिलेगा रेमडेसिविर

कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए प्रशासन ने इस पर नियंत्रण का कदम उठाया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने अस्पतालों की दवा दुकानों और अन्य मेडिकल स्टोर्स के लिए आदेश जारी किया है कि रेमडेसिविर बेचते समय कोरोना संक्रमित मरीज का आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान-पत्र लिया जाए। साथ ही जिसके लिए दवाई ली जा रही है, उस मरीज की कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट भी मांगी जाए। इसमें रजिस्टर्ड डाक्टर का पर्चा भी जरूरी है जिसने मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना लिखा है। इस नियम में टोसिलिजुमेब इंजेक्शन को भी शामिल किया गया है। यह दोनों दवाएं कोरोना के मरीज के लिए उपयोग की जाती हैं।

प्रशासन ने इस आदेश के साथ जानकारी भरने के दो प्रारूप भी तय किए हैं। इसमें एक प्रारूप में सभी अस्पतालों को जानकारी भरकर जांच के लिए उपलब्ध कराना होगी। दूसरे प्रारूप में जानकारी जुटाकर दवा के स्टाकिस्ट या सी एंड एफ एजेंट के माध्यम से क्षेत्र के औषधि निरीक्षक को भेजनी होगी। दवा के स्टाकिस्ट और सी एंड एफ अपने से संबंधित अस्पतालों से दोनों दवाओं के लिखित खरीदी आदेश पर ही इसे बेच सकेंगे। दवा विक्रेताओं को तारीखवार 24 घंटे में की गई इन दवाओं की खरीदी-बिक्री और स्टाक का हिसाब-किताब भी अगले दिन औषधि निरीक्षक को तय प्रारूप में देना होगा।

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