REWA : बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने जिले में धारा-144 के तहत आदेश जारी किये : पढ़िए क्या खुला क्या बंद !

 

REWA : बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने जिले में धारा-144 के तहत आदेश जारी किये : पढ़िए क्या खुला क्या बंद !

रीवा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी ने कोविड संक्रमित व्यक्तियों के पुन: मामले प्रकाश में आने और कोरोना संक्रमण के फैलते प्रभाव पर नियंत्रण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1), 71 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि जिले में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन के लिए संबंधित थाना प्रभारी को सूचना देते हुए आयोजित किये जा सकेंगे। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत सतत निगरानी एवं निरीक्षण करेंगे। जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 (दोनो पक्षों में 50-50) एवं तिलक कार्यक्रम में दोनों पक्षों से कुल 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रमों में डीजे, हलवाई तथा अन्य स्टाफ 100 की संख्या में शामिल माने जायेंगे। उन्होंने आदेश जारी किया है कि बंद हाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100 व्यक्ति ) शामिल हो सकेंगे।

कलेक्टर ने प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसके स्थान पर जनसुनवाई पेटी लगाई जायेगी जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं थर्मल स्क्रीनिंग) का पालन किया जाय। मास्क नहीं लगाने पर 100 रूपये जुर्माना होगा तथा आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूना के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करायी जायेगी। दुकानदारों को स्वयं तथा स्टाफ को मास्क लगाने तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त का उल्लंघन करने पर 500 रूपये जुर्माना होगा तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा तथा उपरोक्त दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा। बार-बार उल्लंघन करने पर विधि के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कहा कि नगर पालिका निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आयुक्त नगर पालिक निगम एवं अनुविभाग अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी के उड़नदस्ता द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर अर्थदण्ड तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिए रीवा जिले के बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों को 7 दिवस तक होम क्वारेंटाइन रहना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने कार्यालयों, बैंक, अस्पताल परिसर में लोगों को शत-प्रतिशत मास्क लगाने तथा मुख्य गेट पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये जो आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी अंकित करेगा। आटो रिक्शा, बस तथा सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क लगाने के निर्देश दिये गये हैं तथा सार्वजनिक यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना दण्डनीय होगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये पूर्व में गठित रैपिड रिस्पांस टीम पूर्ववत कार्य करेगी तथा आवंटित कार्य क्षेत्र में भ्रमण कर उपरोक्त आदेशों एवं अन्य कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

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