REWA : जिला कलेक्टर नें धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों में दिया आंशिक संशोधन का आदेश

 

REWA : जिला कलेक्टर नें धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों में दिया आंशिक संशोधन का आदेश

रीवा। शहरी क्षेत्रों में फल तथा सब्जी की हाथ ठेले द्वारा बिक्री एवं कृषि संबंधी सेवायें व पशु आहार की बिक्री की अनुमति प्रात: 6 से दोपहर 12 बजे तक ही होगी।

सभी कार्यालय सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों के आदेश दिये गये हैं। यह आदेश 15 अप्रैल को प्रात: 6 बजे से 26 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक लागू रहेंगे। इनके तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, 14 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में आंशिक संशोधन के आदेश 16 अप्रैल 2021 को जारी किये गए हैं।

संशोधित आदेश के अनुसार जिले के शहरी क्षेत्रों में फल तथा सब्जी की हाथ ठेले द्वारा बिक्री की अनुमति प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसी तरह कृषि संबंधी सेवायें जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यंत्र की दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं पशु आहार की बिक्री की अनुमति प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। रीवा जिले के सभी कार्यालय सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी कार्यालयों के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति रहेगी। कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन के अनुसार 25 प्रतिशत रहेगी। अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

वर्तमान परिस्थितियों में आमजन को इस आदेश की व्यक्तिश: सूचना देना संभव नहीं है। इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया जा रहा है। आदेश की प्रतियां संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा की गई हैं। जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से आमजन को इसकी सूचना दी जा रही है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।



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