MP : 31 मार्च को रिटायर हो चुके और इसके बाद रिटायर हो रहे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ सहित सभी कोरोना वॉरियर को संविदा पर रखेगी सरकार

 

MP : 31 मार्च को रिटायर हो चुके और इसके बाद रिटायर हो रहे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ सहित सभी कोरोना वॉरियर को संविदा पर रखेगी सरकार

भोपाल। कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में शामिल डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिस कर्मी, नगरीय निकायों के कर्मचारी यदि अप्रैल-मई रिटायर हो रहा हे तो उसे सरकार संविदा में रखेगी। इसके अलावा 31 मार्च को रिटायर हो चुके कर्मचारी-अधिकारी भी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है। यह संविदा नियुक्ति 31 जुलाई 2021 तक के लिए दी जा रही है।

सरकार की तैयारी से साफ है कि कोरोना से हालात जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में अस्तपालों में इंतजामों को लेकर मंत्रियों व अफसरों से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 19% पहुंच गई है। एक्टिव केस का आंकड़ा 43 हजार के पार पहुंच गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की रिटायरमेंट अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि यह आदेश केवल काेविड-19 के विरुद्ध अभियान में कार्यरत पुलिस, निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम व स्थानीय निकायों में लागू होगा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के संबंध में रिटायरमेंट के समय वेतन में शामिल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन एवं मंहगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य राशि मानी जाएगी। लेकिन वह आवास भत्ता और नगर क्षतिपूर्ती भत्ते का हकदार नहीं होगा।

आदेश के मुख्य बिंदु

शासकीय विभागों के वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों को नियुक्ति विभाग के जिला प्रमुख द्वारा दी जाएगी।

सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संविदा नियुक्ति देने का अधिकार होगा। लेकिन पहले कलेक्टर से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा कि वह कोविड के खिलाफ अभियान में कार्यरत है और उसकी सेवाएं आवश्यक है।

वर्ग 2 के अधिकारियों को संभागीय आयुक्त संविदा नियुक्ति देंगे। इसके लिए भी कलेक्टर का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

वर्ग 1 के अधिकारियों को संविदा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद प्रशासकीय विभग द्वारा दी जाएगी।

वर्ग 3 व 4 के पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं प्रमाणीकरण पर रेंज के डीआईजी संविदा नियुक्ति देंगे।

वर्ग 2 के पुलिस अधिकारियों को इसी प्रक्रिया के तहत रेंज के आईजी को संविदा नियुक्ति देने का अधिकार दिया गया है।


MP : 31 मार्च को रिटायर हो चुके और इसके बाद रिटायर हो रहे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ सहित सभी कोरोना वॉरियर को संविदा पर रखेगी सरकार

MP : 31 मार्च को रिटायर हो चुके और इसके बाद रिटायर हो रहे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ सहित सभी कोरोना वॉरियर को संविदा पर रखेगी सरकार

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