MP : विवाद के कारण मायके में रहती है पत्नी, मना करने पर भी दिन रात पत्नी को भेजता था अश्लील मैसेज : दर्ज हुई FIR

 

MP : विवाद के कारण मायके में रहती है पत्नी, मना करने पर भी दिन रात पत्नी को भेजता था अश्लील मैसेज : दर्ज हुई FIR

ग्वालियर में पति पहले पत्नी का ख्याल नहीं रखा। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। जब वह घर छोड़ कर चली गई तो उसे मोबाइल और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिए। पति की इस हरकत से तंग आकर महिला ने झांसी रोड थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

शहर के गुढ़ा गुढ़ी का नाका निवासी महिला(25) ने अपने पति की शिकायत की है। उसने बताया कि तीन साल पहले कोटे की सराय निवासी मुकेश कुमार बघेल से शादी हुई थी। कुछ माह तक तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद पति ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। हर समय मोबाइल में व्यस्त रहते थे। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उससे साफ शब्दों में कह दिया कि वह सिर्फ घर के कामों पर ध्यान दे। कुछ समय तक तो उसने सोचा कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत उसने झांसी रोड थाने में दर्ज कराई थी।

इन सब कलह के चलते कुछ समय पहले वह ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी। इस बीच पति ने उसे सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज व वीडियो भेजने शुरू कर दिए। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसको मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी। सामाजिक छवि बिगड़ने पर पीड़ित महिला ने कानून की मदद ली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। झांसी रोड थाना च्र्क्ष् मिर्जा आसिफ बेग का कहना है कि सोशल मीडिया पर पत्नी को मैसेज व वीडियो भेजने वाले पति पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

पति प्रॉपर्टी का काम करता है

पति मुकेश कुमार बघेल के पास काफी पुश्तैनी जमीन है। वह खुद भी प्रॉपटी का काम करता है। संपन्न परिवार से होने के बाद भी पत्नी को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया। जब वह घर छोड़ गई तो अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था।

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3 से 5 साल की हो सकती है सजा

उस पर झांसी रोड थाना में 67 ॠ क्ष्च्र् ॠक्च्र् के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि इस धारा में कड़ी सजा का प्रावधान है। पहली बार गलती करने पर 3 से 5 साल की सजा है, लेकिन एक से ज्यादा बार गलती करने या फिर सोची समझी रणनीति से ऐसा करने पर 5 से 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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