MP : कोरोना संक्रमित अधिवक्ता को मिलेगी 25 हजार रुपए की राशि तो गंभीर मरीजों के लिए 5 करोड़, ऐसे मिलेगी सुविधा और इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

 

MP : कोरोना संक्रमित अधिवक्ता को मिलेगी 25 हजार रुपए की राशि तो गंभीर मरीजों के लिए 5 करोड़, ऐसे मिलेगी सुविधा और इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के कोरोना संक्रमित वकीलों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश अधिवक्ता चिकित्सीय (कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित) सहायता योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत काेरोना संक्रमित एडवोकेट को अधिकतम 25 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत सरकार ने एकमुश्त 25 करोड़ रुपए राज्य अधिवक्ता कल्याण स्कीम के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है, इस राशि में से 5 करोड़ रुपए गंभीर रूप से संक्रमित एडवोकेट के इलाज में खर्च किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने योजना के नियम भी लागू कर दिए हैं। इसमें कहा गया है, योजना में केवल वे एडवोकेट सहायता के लिए पात्र होंगे, जिनके द्वारा बार कौंसिल ऑफ इंडिया वैरिफिकेशन रूल्स (प्लेस ऑफ प्रैक्टिस-2015) के तहत वैरिफिकेशन कराया गया हो। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की सलाह पर न्यासी समिति पात्र एडवोकेट को विशेष परिस्थिति में राशि स्वीकृत करेगाी। नियम में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे एडवोकेट जिनकी आय 5 लाख या उससे अधिक है या आयकर दाता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

वकीलों को ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

वकील को निर्धारित प्रारूप में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को आवेदन करना होगा।

आवेदन पर परिषद की स्क्रूटनी समिति विचार करेगी।

उन वकीलों को लाभ मिलेगा, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं या 1 अप्रैल 2021 के बाद भर्ती हुआ हो।

योजना का लाभ उन वकीलों को भी मिलेगा, जिनका मेडिक्लेम नहीं है।

आवेदन के साथ अस्पताल का प्रमाण पत्र, काेरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, अस्पताल के बिल व अन्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

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