सिंगरौली : 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, शादियों में 15 मई तक प्रतिबंध : सख्ती बरतने के आदेश जारी

 

सिंगरौली : 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, शादियों में 15 मई तक प्रतिबंध : सख्ती बरतने के आदेश जारी

सिंगरौली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 15 मई तक शादियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बात का निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी व्यापारियों, औद्योगिक समूहों, समाजिक संगठनों, जनप्र​तिनिधियों की बातचीत के बाद कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने लिया है। उन्होंने बैठक में बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिन जिलों में 200 के आसपास केस आ रहे है।

उन जिलों में लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरतने के आदेश है। इसीलिए जिलेभर की भौगोलिक स्थितियों को देखने के बाद सबकी सहमति से निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल के साथ सांसद रीती पाठक, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा सहित अन्य विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहे।

जिले में 1585 एक्टिव केस

सोमवार को जारी कोरोना बुलेटिन में सिंगरौली जिले में बीते दिन 196 पॉजिटिव केस मिले है। वहीं जिलेभर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1585 पहुंच चुकी है। जबकि बीते दिन 233 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंचे है। अभी तक 6474 कुल पॉजिटिव केस आ चुके है। जहां स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों की संख्या 4831 है। हालांकि सरकारी रिकार्डों में अभी तक महज 58 मौतें ही हुई है।

पहले 8 मई तक था लॉकडाउन

कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि पहले सिंगरौली जिला में 8 मई तक लॉकडाउन घोषित था। लेकिन बीते दिनों राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के आधार पर कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई थी। जिसके बाद सभी की सहमति से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान फल-सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी। हालांकि थोड़ा बहुत फेरी वालों व ठेले वालों को छूट रहेगी। बाकी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

अब नहीं बजेगी शहनाई

कलेक्टर ने बताया कि पहले की गाइड लाइन में 10-10 लोगों को शादी विवाह करने की छूट थी। जिसमे नाई, पंडित, डीजे, बैंड, बाजा, बारात, हलवाई आ​दि को शामिल किया गया था। लेकिन मंगलवार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 मई से 15 मई के बीच में कोई भी शादी विवाह अब जिले में आयोजित नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो महामारी अधिनियम की धारा के तहत जुर्माना व जेल हो सकती है।

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