CG NEWS : पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों से बिना जानकारी प्राप्त किये दिया जा रहा था पेट्रोल-डीजल, पंप सील

 


CG NEWS : पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों से बिना जानकारी प्राप्त किये दिया जा रहा था पेट्रोल-डीजल, पंप सील

रायपुर। लाकडाउन के दौरान पेट्रोल-डीजल पंप संचालक कलेक्टर के आदेश का सरेआम उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रिंग रोड क्रमांक एक स्थित प्रांजल पेट्रोल पंप औऱ सपना फ्यूल्स की जांच की। इन पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों से बिना जानकारी प्राप्त किये पेट्रोल डीजल दिया जा रहा था।

ऐसे में कलेक्टर के आदेश पर इन पेट्रोल पंप को आगागी आदेश तक सील कर दिया गया है। संचालकों से जवाब-तलब भी किया जा रहा है। इस तरह लाकडाउन के दौरान कलेक्टर रायपुर के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य अनधिकृत व्यक्तियों को पेट्रोल डीजल प्रदाय के चलते खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शहर के दो पेट्रोल पंप को सील करते हुए आगामी आदेश तक बिक्री पर रोक लगा दिया है।

इन नियमों का किया उल्लंघन

कलेक्टर रायपुर द्वारा गत 24 अप्रैल को लाकडाउन छह मई 2021 तक बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया था कि लाकडाउन की अवधि में केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में लगे वाहन, एटीएम कैश वैन,एंबुलेंस, अस्पताल,मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, होम डिलेवरी, एलपीजी परिवहन वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतराज्यीय बस स्टैंड, से संचालित आटो टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करनेवाले वाहन, एडमिट कार्ड,काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़ पेपर हाकर, दुग्ध वाहन, छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाले एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ही वाहनों को डीजल पेट्रोल का प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। दोनों पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए सामान्य व्यक्तियों को पेट्रोल,डीजल प्रदाय किया जा रहा था।

आदेश की प्रति को पेट्रोल पंप के सामने सार्वजनिक करने के निर्देश

खाद्य विभाग के नियंत्रक तरुण राठौर ने बताया कि जांच किये जाने तथा शिकायत सही पाए जाने के कारण प्रांजल पेट्रोल पंप औऱ सपना फ्यूल्स रिंग रोड नंबर एक की बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कलेक्टर रायपुर के द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने एवं आदेश की प्रति को पेट्रोल पंप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

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