REWA : रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड एक साथ सजा : 9 जनवरी 2018 को दो हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था
रीवा विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। रीवा लोकायुक्त ने 9 जनवरी 2018 को पटवारी को दो हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। फिर आईपीसी की धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। जहां विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुनाया।
मिली जानकारी के अनुसार 6 सितंबर 2021 को बहस में आए तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने पटवारी संतोष पाण्डेय को दोषी पाया। ऐसे में विशेष न्यायालय ने संतोष पाण्डेय पटवारी हल्का सीतापुर नंबर 20 एवं प्रभारी हल्का नंबर 19 कंनकेसरा तहसील मऊगंज को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 साल का सश्रम कारावास व 2000 का अर्थदंड लगाया। साथ ही धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोकायुक्त एसपी के पास आई थी शिकायत
पटवारी संतोष पाण्डेय 9 जनवरी 2018 को ट्रैप हुए थे। तब उनके खिलाफ अशोक कुमार साहू ने खुद की जमीन का नक्शा तरमीम कराने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत रीवा लोकायुक्त एसपी से की थी। तब लोकायुक्त एसपी ने शिकायत की जांच कराई तो सही पाई गई थी। ऐसे में पटवारी के बताए स्थान पर शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा था। तब लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।