REWA : हाईकोर्ट ने DGP और SP को दिया आदेश : युवती को लेकर फरार हुआ उप निरीक्षक, परिजनों का आरोप; आरोपी दो युवतियों को पहले भी अपने माया जाल में फंसा कर जिंदगी बर्बाद चुका है

 

REWA : हाईकोर्ट ने DGP और SP को दिया आदेश : युवती को लेकर फरार हुआ उप निरीक्षक, परिजनों का आरोप; आरोपी दो युवतियों को पहले भी अपने माया जाल में फंसा कर जिंदगी बर्बाद चुका है

रीवा शहर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने भोपाल डीजीपी और रीवा एसपी को आदेश दिया है कि उपनिरीक्षक द्वारा अगवा की गई युवती को मुक्त कराकर 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिससे अपहरण हुई युवती अपने माता पिता व भाई से मिल सके।

इधर अपहरण हुई युवती के परिजनों ने दावा किया है कि पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर पहले भी दो युवतियों को अपने मायाजाल में फंसा कर जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अब तीसरी युवती को अपहरण कर अपने जबलपुर स्थित घर में रखा है, ​लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ​के आला अधिकारी मदद नहीं कर रहे है। ऐसे में थक हारकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई है।

क्या है मामला

बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक सौरभ सोनी निवासी मोतीलाल नेहरू वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला जबलपुर 16 सितंबर से फरार है। आरोप है कि शहर के पड़रा शांति विहार कालोनी निवासी 25 वर्षीय इंजीनियर युवती रमा गोविंद पैलेस में अपरेंटिस करते समय एसआई के संपर्क में आई। जिसके बाद 16 सितंबर को फरार होकर वह सौरभ सोनी के साथ जलबपुर चली गई।

युवती के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने युवती का अपहरण किया है। क्यों यहा से जाने के बाद युवती अपने परिजनों से बात नहीं कर रही है। साथ ही अनहोनी की आशंका को लेकर सिविल लाइन में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतत: 21 सितंबर और 23 सितंबर को युवती के ​एसडीओ पिता स्वयं एसपी को शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन निराशा ही हाथ लगी।

4 अक्टूबर को जबलुपर में रिट याचिका दायर

पीड़ित परिवार ने अधिवक्ता डॉ. आलोक मिश्रा के माध्यम से 4 अक्टूबर को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका क्रमांक 21674/2021 जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ में दायर की। पैरवी डॉ. आलोक मिश्रा और कुमदी रानी मिश्रा ने की। बहस के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से प्रमुख सचिव गृह विभाग, डीजीपी भोपाल एवं एसपी-कलेक्टर रीवा-जबलपुर को आदेशित किया है कि पुलिस उपनिरीक्षक सौरभ सोनी द्वारा अगवा की गई इंजीनियर युवती को मुक्त कराएं। साथ ही 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजे जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में प्रस्तुत करें।

Related Topics

Latest News