MP : उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस कर वीडियो बनवाने वाली इंदौर की मनीषा रोशन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

 

MP :  उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस कर वीडियो बनवाने वाली इंदौर की मनीषा रोशन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

उज्जैन/भोपाल । ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर नृत्य करने वाली इंदौर की महिला मनीषा रोशन के खिलाफ महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद महिला के विरुद्ध आइपीसी की धारा 188 व 292 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को वीडियो सामने आने के बाद मामले में शिकायत हुई थी। रविवार को महिला ने माफी मांगते हुए वीडियो जारी कर दिया। इस पर मंदिर प्रशासन ने आगे की कार्रवाई नहीं की। मगर सोमवार को गृहमंत्री के निर्देश के बाद महाकाल थाना पुलिस के अनुसार मंदिर परिसर में मनीषा ने बिना अनुमति के नृत्य करते हुए फिल्मी गाने पर वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। नौ अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला मंदिर के संज्ञान में आया।

सोमवार को मंदिर में ही फूल बेचने वाले राजेश उर्फ राजा की शिकायत पर मनीषा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर वीडियो बनाकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि उज्जैन पुलिस अधीक्षक को महाकालेश्वर मंदिर परिसर में फिल्मी गाने पर नृत्य करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

यह है सजा का प्रविधान

आइपीसी की धारा 188 में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर छह माह की सजा या जुर्माना और धारा 292 में अश्लीलता फैलाने पर दो साल की सजा या जुर्माने का प्रविधान है।

प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर वीडियो बनाकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।#Ujjain में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महिला के वीडियो बनाने की घटना पर एसपी उज्जैन को महिला के खिलाफ #FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। pic.twitter.com/SzF5au4RYj

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