REWA : रीवा में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की बड़ी कार्यवाही : नियमों का पालन नहीं करने पर खनिज की आठ खदाने निरस्त

 

REWA : रीवा में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की बड़ी कार्यवाही : नियमों का पालन नहीं करने पर खनिज की आठ खदाने निरस्त

रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने नियमों की अनदेखी करने वाले 8 खदान संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। खनिज अधिकारियों की मानें तो संचालकों द्वारा समय पर न राजल्टी जमा की गई थी और न ही पौधरोपण किया था।

साथ ही अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर फर्शी पत्थर की दो, क्रेशर गिट्टी की चार, चूना पत्थर की दो खदानें निरस्त कर दी हैं। रीवा कलेक्टर की अलग-अलग तहसील क्षेत्रों में हुई कार्रवाई से खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

ये खदानें हुई निरस्त

जिन खदानों को कलेक्टर ने निरस्त किया है। उसमे हुजूर तहसील के बनकुइयां स्थित मोती पाण्डेय की चूना पत्थर खदान, दाढ़ी गांव के वंदना स्टोन क्रेशर की गिट्टी खदान, दादर गांव के आशा पाण्डेय की चूना पत्थर खदान, हनुमना तहसील के जड़कुड़ गांव के नेहा सिंह की गिट्टी खदान, हाटा में विभा सिंह की फर्शी पत्थर खदान, बन्ना महत्मान में महेन्द्र द्विवेदी की गिट्टी खदान, जड़कुड़ में सुरेश दुबे की गिट्टी खदान, गुढ़ तहसील के गड्डी गांव के जगन्नाथ मिश्रा की फर्शी पत्थर खदान शामिल है।

ये है नियम

खदान संचालकों द्वारा खदानों में खनन क्षेत्र में नोटिस बोर्ड, पिलर व सुरक्षा की फेंसिंग सहित सघन वृक्षारोपण जैसे अनुबंध शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन अधिकारियों के निरीक्षण में उल्लंघन मिला था। साथ ही पयार्वरणीय स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट, सामाजिक सरोकार के कार्य, खनिज लॉयल्टी का समय पर भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में बीते माह खनिज अधिकारियों ने खदानों में जाकर निरीक्षण किया। फिर ये रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर ने पत्र जारी कर एक माह का समय दिया। लेकिन संतोषनजक जवाब न ​मिलने पर निरस्ती की कार्रवाई की।

बकाया राशि की होगी वसूली

माइनिंग अधिकारियों ने बताया कि ​निरस्त हुई आठ खदान संचालकों से समय पर वसूली की जाएगी। यहां कलेक्टर ने मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम 1996 के नियम 30 (26) अंतर्गत खदान निरस्त कर दिया है। इसके अलावा समय सीमा में रायल्टी जमा न करने पर भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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