REWA : पुलिस ने दबिश देकर विस्फोटक सामग्री की जब्त : बिना लाइसेंस के संचालित थी दुकान, 10 हजार से अधिक कीमत का पटाखा बरामद

 

REWA : पुलिस ने दबिश देकर विस्फोटक सामग्री की जब्त : बिना लाइसेंस के संचालित थी दुकान, 10 हजार से अधिक कीमत का पटाखा बरामद

रीवा जिले के बैकुण्ठपुर थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में पुलिस ने दबिश देकर विस्फोटक सामग्री जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर द्वारा बिना लाइसेंस के दुकान संचालित होने की जानकारी थाने आई थी। ऐसे में सूचना को पुष्टि कराने के बाद पुलिस ने दबिश दी।

साथ ही आरोपी के पास से 10 हजार से अधिक कीमत का पटाखा बरामद किया है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

बैकुण्ठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि पटाखा की दुकान संचालित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर दुकान संचालक बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करता है तो यह कानूनन अपराध है। ऐसे में बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी व्यापारी राजेश गुप्ता बिना लाइसेंस के ही दुकान संचालित किए हुए है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की दुकान में जाकर दबिश दी। लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगी तो व्यापारी के पास वैध लाइसेंस नहीं मिला। इसके बाद दुकान के स्टाल में रखे 10 हजार रुपए से ज्यादा के पटाखे जब्त किए गए। बैकुण्ठपुर पुलिस ने व्यापारी राजेश गुप्ता के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

सोहागी पुलिस भी कर चुकी है कार्रवाई

गौरतलब है कि मंगलवार को सोहागी पुलिस के पास पटाखा भंडारण व अवैध विक्री की सूचना मुखबिर से मिली थी। आनन फानन में सोहागी थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने अवैध रूप से रखी विस्फोटक सामग्री को जब्त कराया। इसके बाद व्यापारी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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