MP : कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा : इंदौर के युवक से आर्मीमैन बताकर गलत काम : बोला ट्रेन लेट आएगी खाना खाकर आते हैं फिर होटल में बंधक बनाकर किया अप्राकृतिक कृत्य

 
MP : कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा : इंदौर के युवक से आर्मीमैन बताकर गलत काम : बोला ट्रेन लेट आएगी खाना खाकर आते हैं फिर होटल में बंधक बनाकर किया अप्राकृतिक कृत्य

गुना में इंदौर के युवक के साथ कुकर्म करने पर ग्वालियर के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है। विक्टिम इंदौर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठा था, तभी दोषी व्यक्ति ने खुद को आर्मी जवान बताकर उससे दोस्ती की और फ्री में इंदौर तक ले जाने की बात कही। ट्रेन लेट होने की बात कहकर होटल ले गया और चेन से पैर बांधकर कुकर्म किया। 2 साल बाद आए फैसले में अदालत ने उस पर 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला रविन्द्र कुमार भद्रसेन, विशेष न्यायाधीश, SC-ST एक्ट की कोर्ट ने सुनाया।

25 अप्रैल, 2019 को गुना का रहने वाला युवक ट्रेन से इंदौर जाने के लिए रात 11.30 रेलवे स्टेशन पहुंचा था। उसने बताया कि व्यक्ति, उसके पास आया और पूछा कहां जा रहे हो। कहा उसे भी इंदौर जाना है। जान-पहचान होने पर वह उसके साथ स्टेशन के हॉल में कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह बोला कि ट्रेन तो सुबह 4.30 बजे आएगी, लेट है। उसने मोबाइल ऐप पर ट्रेन का स्टेटस चेक किया तो ट्रेन का टाइम 12.55 बता रहा था। व्यक्ति ने कहा कि ऐप में टाइम गलत है।

व्यक्ति ने उससे कहा कि वह भी उसी की जाति का है। साथ रूम पर चलो। खाना खा-पीकर आते हैं। ट्रेन छूटी तो फ्री में इंदौर ले चलूंगा। उसकी बातों में आकर वह ऑटो में बैठकर उसके साथ जाने लगा, तब वह बोला कि कमरा दूर है, इससे अच्छा है कि होटल में ही आराम कर लेते हैं।

आरोपी उसे हनुमान चौराहा (गुना) स्थित एक होटल में ले गया। कमरे की कुंडी बंद कर दी। उसने अपने बैग से चेन निकाली और उसके पैर बांधकर उसमें ताला लगा दिया। वह चिल्लाया भी, पर कोई नहीं आया। सुबह उठकर व्यक्ति ने किसी को फोन कर बुलाया और होटल से चला गया। जाते-जाते वह उसे खोल गया था। इसके बाद वह अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसके फोन से पिता को फोन कर बुलाया। इसके बाद कोतवाली थाने में रिपोर्ट की। पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था।

न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद लगभग डेढ़ साल सुनवाई चली। गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी ओमप्रकाश गुप्ता (43) निवासी दाल बाजार, लश्कर ग्वालियर को 10 साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी परवेज अहमद खान ने की।

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