MP : कोरोना मुआवजे पर नई व्यवस्था : मृतक के परिजन को मिलेंगे 50 हजार ₹, सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी, SDM ऑफिस में 29 नवंबर से दे सकेंगे आवेदन

 

MP : कोरोना मुआवजे पर नई व्यवस्था : मृतक के परिजन को मिलेंगे 50 हजार ₹, सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी, SDM ऑफिस में 29 नवंबर से दे सकेंगे आवेदन

MP सरकार ने कोरोना से मौत पर मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल में 2 दिन के भीतर 75 के आवेदनों की जांच की गई। इन्हें सोमवार को राशि जारी कर दी जाएगी। वहीं, अब नई व्यवस्था के तहत राजधानी के सभी SDM ऑफिस में 29 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। SDM जांच और स्क्रूटिनी के बाद उन्हें ADM ऑफिस भेजेंगे और फिर राशि जारी दी जाएगी।

भोपाल में कोरोना की वजह से कुल 1002 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मृतकों के परिजनों को सरकारी अमला मोबाइल पर कॉल करके आवेदन मंगा रहा है। 26 नवंबर को 63 और 27 नवंबर को 24 आवेदन मिलें। इनमें से 75 को राशि सोमवार को जारी कर दी जाएगी। वहीं, उनसे भी आवेदन मांगें जा रहे हैं, जिनके परिजन की मौत कोविड के चलते हुई हो, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज नहीं है। उनके लिए एसडीएम ऑफिस में आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है।

30 दिन के भीतर निर्णय होगा

सरकार ने दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए हैं। भोपाल में यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी।

भोपाल में 1002 और प्रदेश में 10 हजार 528 मौत

बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से अब तक प्रदेश में 10,528 मौतें हो चुकी हैं। वहीं, भोपाल में आंकड़ा 1002 है। इसके अलावा भी इस महामारी से कई लोगों की मौत हुई हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में इसका जिक्र नहीं किया गया। ऐसे प्रकरण, जहां एमसीसीडी यानी डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना का जिक्र नहीं है या मृतक के वारिस का उल्लेख सर्टिफिकेट में नहीं है, तो जिला स्तर पर गठित कोरोना संक्रमण कमेटी से मृत्यु प्रमाणित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिसकी जांच के बाद राशि जारी की जाएगी।

ऐसी मौत पर नहीं मिलेगी मुआवजा

जहर, दुर्घटना, आत्महत्या या मर्डर को कोविड से मौत नहीं माना जाएगा। भले ही व्यक्ति उस समय कोविड से संक्रमित हो।

ऐसे व्यक्तियों व शासकीय कर्मियों के वारिसों को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है अथवा जो इन योजनाओं में लाभ के लिए पात्र हैं, उन्हें यह मुआवजा नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लागू बीमा योजना के तहत शामिल शासकीय कर्मी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

इस क्रम में राशि प्राप्त करने की होगी पात्रता

मृतक की पत्नी/ पति (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे।

यदि पत्नी व पति नहीं है, तो अविवाहित विधिक संतान को पात्रता होगी।

यदि संतान नहीं है, तो माता-पिता को राशि दी जाएगी।

यह होगी प्रक्रिया

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण आवेदन पत्र के साथ दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन में किया जाएगा।

SDM ऑफिस में दें आवेदन

अनुग्रह राशि के लिए एसडीएम ऑफिस में आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। ऑफिस टाइमिंग पर आवेदन दिए जा सकते हैं। जांच के बाद आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

यूएस मरावी, एडीएम भोपाल

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