MP : गोवंश का अवैध परिवहन पर कोर्ट का फैसला : पांच साल पुराने मामले पर तीन आरोपियों को 7 साल की कैद और अर्थदंड

 

MP : गोवंश का अवैध परिवहन पर कोर्ट का फैसला : पांच साल पुराने मामले पर तीन आरोपियों को 7 साल की कैद और अर्थदंड

धार. गोवंश की तस्करी के मामले में धरमपुरी कोर्ट ने पांच साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय धरमपुरी ने गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत तीन आरोपियों को 7 -7 वर्ष का कारावास और 36-36 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये है पूरा मामला

मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक शाहिद खान ने बताया कि आरोपी मोहम्मद शब्बीर, उस्मान खान और फतेह खान निवासी प्रतापगढ़ को 11 नवंबर 2016 को धामनोद पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मधुबन ढाबे के पास गलत नंबर प्लेट वाली ट्रक से गौ हत्या की नीयत से 27 करोड़ों की गायों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा था। मामले में धामनोद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 9/4 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में अदालत के जज राजेश नंदेश्वर ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपी को दोषी पाया करार किया।

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