REWA : विक्षिप्त युवती से बलात्कार का मामला : एक दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड

 

REWA : विक्षिप्त युवती से बलात्कार का मामला : एक दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड

रीवा जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने एक दुष्कर्मी को 10 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बताया गया कि मनगवां थाना अंतर्गत विक्षिप्त युवती से आरोपी ने बलात्कार किया था। पीड़िता की​ शिकायत पर थाने में अपराध दर्ज किया था।

इसके बाद जिला न्यायालय में ट्रायल चला। जहां शुक्रवार को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को केन्द्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। पीड़िता की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता डीएन मिश्रा ने की।

न्यायालय से मिली जानकारी के अुनसार रामचरण पटेल उर्फ बड़े पुत्र रामाश्रय पटेल निवासी मनगवां के​ खिलाफ विक्षिप्त युवती अपने परिजनों के साथ मनगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी। परिजनों का दावा था कि आरोपी अपनी बाइक में बैठाकर पीड़िता को खेत में ले गया।

सूनसान स्थान पाकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बदहाश पीड़िता जब घर पहुंची तो परिजनों ने सवाल-जबाव किया। लेकिन बेटी की कहानी सुनकर परिजन चौंक गए। ऐसे में पीड़िता का परिवार थाने में पहुंचकर शिकायत की।

थाने में महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बयान हुए। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया। फिर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था।

विशेष न्यायालय में दो वर्ष तक चले मुकदमे में आरोपी के खिलाफ तकरीबन 10 साक्षियों ने अपने गवाह दिए। उन्हीं गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई।

Related Topics

Latest News