REWA : रीवा कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन : अब शादियां में रात 10 बजे तक ही बजेंगे डीजे

 

REWA : रीवा कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन : अब शादियां में रात 10 बजे तक ही बजेंगे डीजे

रीवा जिले में ध्वनि उत्पादक एवं जनक स्त्रोतों पर रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जारी की नई गाइडलाइन। 

अब सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि यंत्रों पर लगाया गया प्रतिबंध।

वही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही होगा तथा केवल 2 घंटे के लिए ही परमिशन दी जाएगी तथा निर्धारित मानक के भीतर ही मिलेगी परमीशन।

वही अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से परमिशन लेना होगा अनिवार्य। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 धारा 15 एवं 16 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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