REWA : बाल विवाह अपराध : 14 वर्ष की बालिका से शादी करने चला था 35 साल का दुल्हा, महिला बाल विकास, राजस्व व पुलिस ने दी दबिश

 

REWA : बाल विवाह अपराध : 14 वर्ष की बालिका से शादी करने चला था 35 साल का दुल्हा, महिला बाल विकास, राजस्व व पुलिस ने दी दबिश

रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बेढ़ौहा गांव में जिला प्रशासन ने बाल विवाह रुकवा दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला बाल विकास​ विभाग को 35 साल के दुल्हे से 14 वर्ष की ​बालिका से शादी होने की सूचना मिली थी। ऐसे में संयुक्त रूप से महिला बाल विकास​, राजस्व व पुलिस विभाग ने दबिश दी। जहां पता चला कि बारात रास्ते में है।

कुछ ही देर बाद वर पक्ष के लोग गांव पहुंचने वाले है। जबकि वधु पक्ष के लोग मेहमानों के लिए खाना बनाने में व्यस्त थे। तब नायब तहसीलदार ने बालिका के उम्र संबंधी प्रमाण पत्र मांगे। कम निकलने पर समझाइश दी गई। अंतत: जिला प्रशासन की दखलंदाजी के बाद परिजन माने और रास्ते से ही बारात को लौटा दिया गया है।

REWA : बाल विवाह अपराध : 14 वर्ष की बालिका से शादी करने चला था 35 साल का दुल्हा, महिला बाल विकास, राजस्व व पुलिस ने दी दबिश

थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की शाम बेढ़ौहा गांव के कोरी परिवार के घर में बाल विवाह होने की सूचना महिला बाल विकास द्वारा दी गई थी। जांच में पता चला कि ननिहाल में रहने वाली 14 साल की बच्ची का विवाह 35 साल के युवक के साथ तय है। जिसकी बारात रात में चित्रकूट से आनी है।

ऐसे में महिला बाल विकास विभाग ने राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए सहयोग मांगा था। तब सोमवार की रात 8 बजे सिरमौर की परियोजना अधिकारी, नायब तहसीलदार पारसनाथ मिश्रा ​सहित बैकुंठपुर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि टीम जब मौके पर पहुंची तो घर में शादी तैयारी चल रही थी।

एक तरफ भोजन तो दूसरी तरफ बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। तब अधिकारियों ने बच्ची के परिजनों से बात की। उन्हें समझाइश देकर कहा कि बाल विवाह अपराध है। अगर इस तरह हुआ तो सख्ती दिखानी पड़ेगी। ऐसे में परिजन मान गए। फिर जिम्मेदारों ने वर पक्ष को मोबाइल पर सूचना दी। ऐसे में रास्ते से ही बारात लौट गई।

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