REWA : बघेली कलाकार आरोपी अविनाश तिवारी के ऊपर दर्ज हुई FIR, पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आई बजरंग सेना

 

 REWA : बघेली कलाकार आरोपी अविनाश तिवारी के ऊपर दर्ज हुई FIR, पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आई बजरंग सेना

( ग्राउंड एमपी 17 ऋतुराज द्विवेदी की रिपोर्ट ) रीवा। समान थाना क्षेत्र रहने वाली लड़की को छेड़छाड़ कर जान से मारने और मां बहन की गालियां फोन पर दी गई जिसकी शिकायत लेकर युवती महिला थाने पहुंची और अपना शिकायत पत्र दिया है थाना पहुंचने पर मौजूद थाने में उपस्थिति स्टॉप शिकायत पत्र लेने  के बाद कहा गया कि अविनाश तिवारी एक सप्ताह के लिए बाहर गए हैं आने के बाद आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। वहीँ आपको बता दें की भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 , 509 के तहत मामला पंजीबद्ध हो गया है जिसका अपराध क्रमांक 0122 /2021 है व इस मामले में विवेचना अधिकारी प्रियंका पाठक का सराहनीय योगदान रहा ।   

फ़ोन पर युवती को दी थी गालिया 

लड़की ने बयान में बताया है कि आए दिन अविनाश तिवारी द्वारा रीवा शहर के लड़कियों के फोन पर अश्लील मैसेज और फोन पर गालियां दी जाती है,लड़की ने बताया है कि जिस तरह मेरे फोन पर गालियां दी गई है वह मैं बोल भी नहीं सकती लेकिन, जिस लड़की के साथ अविनाश तिवारी ने छेड़छाड़ कर बत्तमीजी की है वो शैलू शर्मा नाम की लड़की की दोस्त है, पीड़िता ने अविनाश से कहा की शैलू तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो अविनाश युवती से गाली-गलौच करना शुरू कर दिया, पीड़िता ने कहा की अविनाश ने उसे बहुत गंदी गालियां दी। 


लैंडमार्क के बाहर मिलने के लिए बुलाया आरोपी 

आरोप है कि अविनाश तिवारी ने लड़की को होटल के बाहर बुलाकर उनसे अभद्रता किया घटना के बाद लड़की काफी डर गई और उसने अविनाश तिवारी के खिलाफ सिविल लाइंस महिला थाने में FIR दर्ज कराई. बताया जाता है कि अविनाश तिवारी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी थी आरोप लगाया कि अविनाश तिवारी उन्हें फोन किया और शैलू शर्मा से बात करने के लिए कहा पीड़िता ने कहा अविनाश तिवारी ने शनिवार को सुबह फोन किया और उसे शैलू से बात करने के लिए कहा पीड़िता ने अविनाश से कहा कि शैलू शर्मा आपसे बात नहीं करना चाहती फिर अविनाश ने लड़की को गालियां देना शुरु कर दिया।

REWA : बघेली कलाकार आरोपी अविनाश तिवारी के ऊपर दर्ज हुई FIR, पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आई बजरंग सेना

होटल लैंड मार्क के पास मामला जानने पहुँची थी युवती 

जब पीडिता मामले का सच जानने होटल  लैंडमार्क पहुंची तो अविनाश तिवारी ने पीड़िता को  पीछे से पकड़कर अश्लील हरकत की व पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे डाली । पीड़िता ने बताया की वो आरोपी से मिलने से पहले 100 डायल को सूचित किया था जहां हंड्रेड डायल 1 घंटे के विलंब आई तब तक पीड़िता के साथ कहासुनी व हाथापाई हो चुकी थी, पीड़िता के दिए बयान से पता चलता है कि आरोपी अविनाश तिवारी की शैलू नाम की लड़की से कोई अनबन चल रही है जिससे बात करने के लिए उसने उनकी दोस्त को फोन लगा आकर धमकाया।

पूर्व में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा था आरोप

अविनाश तिवारी नामक युवक बघेली वीडियो बनाते हैं इससे पहले भी बजरंग दल के लोगों ने अविनाश तिवारी पर हिन्दू देवी देवताओं का मजाक बनाने को लेकर शिकायत दर्ज की थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अविनाश तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमे वो भगवन शिव का भेष धरे एक बेहूदा फ़िल्मी गाना गा रहा था। इस वीडियो के बाद अविनाश ने माफ़ी भी मांगी थी। किन इस बार  विवाद छेड़छाड़ का है देखना होगा पुलिस इस मामलें में क्या जांच करती है .

पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आई बजरंग सेना

ज्ञात है कि हास्य कलाकार अविनाश तिवारी द्वारा युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है वहीं पूर्व में ही धार्मिक मामलों में बघेली कलाकार अविनाश तिवारी द्वारा शंकर पार्वती के भेष में रोमांटिक वीडियो वायरल किया गया था जिस पर सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हुई थी, वही आज एक बार फिर बजरंग सेना आगे आई, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव पूर्ण रूप से किया  सहयोग। आज महिला थाने में बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के विरुद्ध बजरंग सेना ने दर्ज कराई एफ० आई० आर० ।

संगठन से यह लोग रहे शामिल

संभाग अध्यक्ष बजरंग सेना देवेंद्र शुक्ला एडवोकेट, प्रदेश संगठन प्रभारी रमाशंकर मिश्रा, कार्यकारिणी अध्यक्ष राकेश मिश्रा, संभागीय गौरक्षक प्रभारी आशीष वर्मा, जिला अध्यक्ष सुधीर तिवारी, संजय सिंह , संभागीई संगठन मंत्री लवकुश त्रिपाठी, रोहन मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल रहे. 

क्या कहते हैं पीड़िता के अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी :

यदि पीड़िता कोई कथन करती  है या लिखित आवेदन करती है तो पीड़िता के लिखित शिकायत पत्र पर थाने को प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए यदि  पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और यदि उसका कोई गवाह नहीं है तो यह तथ्य  झुठलाया नहीं जा सकता कि घटना कारित नहीं हुई है घटना कारित  हुई है या नहीं हुई है इस बात की जांच न्यायालय करेगी, पुलिस महकमे को यह चाहिए कि पहले पीड़िता के द्वारा दिए गए कथन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जानी चाहिए इस मामले में पुलिस महकमे द्वारा कान्हा मिश्रा वगैरह का बयान लिया गया है जिनके विरुद्ध युवती ने पूर्व में ही शिकायत कर रखी है, इस तरह से इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है जबकि छेड़छाड़ की भारतीय दंड संहिता की धारा 354(अ ) के तहत भी मामला पंजीबद्ध किया जाना चाहिए । 

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