सीधी भर्ती में 73% आरक्षण देने का आदेश जारी : वर्गवार आरक्षण को लेकर क्या स्थिति बनेगी? जानिए नई पॉलिसी

 

सीधी भर्ती में 73% आरक्षण देने का आदेश जारी : वर्गवार आरक्षण को लेकर क्या स्थिति बनेगी? जानिए नई पॉलिसी

मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 100 बिंदु के तय रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षण लागू करने की स्थिति स्पष्ट की गई है। 

वर्ष 2019 के पहले जो पद रिक्त हैं, उनमें रोस्टर किस तरह रहेगा?

इस स्थिति में जो पद रिक्त रह गए हैं, उसमें एससी को 16%, एसटी को 20%, ओबीसी को 14% और शेष पद अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे। सभी में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित रहेंगे।

8 मार्च 2019 की स्थिति में 100 पद रिक्त हैं तो उनका रोस्टर किस तरह बनेगा?

8 मार्च 2019 को ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर में SC के लिए 16 %, ST के लिए 20% और ओबीसी का आरक्षण 27% होगा। शेष खाली पद अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इन सभी श्रेणी में 33% पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे।

2 जुलाई 2019 की स्थिति में 100 पद रिक्त हैं तो उनका रोस्टर किस प्रकार बनेगा?

2 जुलाई 2019 को EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया। इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर में एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और ओबीसी का आरक्षण 27% और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा। शेष खाली पद अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इन सभी श्रेणी में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

8 मार्च 2019 के पहले जो पद रिक्त रह गए हैं, उन पर भर्ती नहीं हो सकी तो क्या स्थिति होगी?

इस दौरान एसी,एसटी व ओबीसी के जो पद रिक्त रह गए हैं, उनको अलग समूह माना जाएगा। उनको आगे की भर्ती में कैरिफॉर्वर्ड कर उसी वर्ग के उम्मीदवारों से भर्ती की जाएगी।

इसलिए जारी करना पड़ा आदेश?

वर्तमान में कुल खाली पदों पर रोस्टर लगाने के लिए वर्ग वार पदों की गणना में अलग-अलग विभाग और शासकीय संस्थाएं अलग-अलग मापदंड अपना रही थीं। इससे विसंगतियां पैदा हो रही थीं। कुछ संस्थाएं मार्च/जुलाई 2019 के पहले जो पद खाली थे, उन सभी में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 % पदों की गणना कर रहे थे। इससे अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा था। इसलिए स्थिति स्पष्ट की गई कि किस वर्ग के लिए किन पदों पर कैसे रोस्टर लागू करना है, इसलिए पुराने रोस्टर को फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं।

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