MP : कल से 10वीं व 12 वीं बोर्ड परीक्षा शुरू : धारा 144 सहित इन बातों का ध्यान रखना होगा

 

MP : कल से 10वीं व 12 वीं बोर्ड परीक्षा शुरू : धारा 144 सहित इन बातों का ध्यान रखना होगा

भोपाल. कक्षा 10 वीं, 12 वीं बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत हर व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

17 फरवरी से 12 मार्च तक परीक्षाएं

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा हायर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सैकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 2022 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होना है। उक्त परीक्षा में काफी संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित होने हैं। परीक्षा के लिए भोपाल जिले में करीब 104 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें से 13 अतिसंवेदनशील तथा 06 संवेदनशील परीक्षा केन्द्र है। कुछ अवांछित तत्व परीक्षा केन्द्रों पर समूह में एकत्रित होकर परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित न होने देने का प्रयास कर सकते हैं तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जिसके कारण शांति भंग होने की संभावना के चलते कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका सभी को पालन करना जरूरी है।

परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी में प्रवेश

17 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक भोपाल जिले के समस्त 104 परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसकी 200 मीटर की परिधि में वह व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो, स्कूल स्टाफ सुपरवाईजर, निरीक्षण दल, स्कूल एवं परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जो उक्त परीक्षा से संबंध रखता हो ।

तेज आवाज पर प्रतिबंध

प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी।

हथियारों पर प्रतिबंध

प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने / प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।

कोविड नियमों का पालन

केन्द्र, राज्य व जिला स्तर से समय-समय पर कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित दिशा निर्देशों (प्रोटोकाल) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

तत्काल प्रभाव से प्रभावशील

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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