जरुरी खबर : 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू : बैकिंग, PF, TDS, PPF, GST समेत होंगे ये बड़े बदलाव

 

जरुरी खबर : 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू : बैकिंग, PF, TDS, PPF, GST समेत होंगे ये बड़े बदलाव

आज 31 मार्च है। कल यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, इसी के साथ कई जरूरी नियमों भी बदल जाएंगे। बैकिंग, पीएफ, टीडीएस, पीपीएफ, जीएसटी, म्यूचुअल फंड के साथ कई और चीजों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं इन सभी बदलाव के बारे में -

म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर नए नियम

म्यूचुअल फंड में आप 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य ऑफलाइन मोड़ से पेमेंट कर निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप केवल ऑनलाइन मोड से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।

पीपीएफ में डालना होगा मिनिमम पेमेंट

अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 सौ रूपए डालने होते हैं। अगर आप उसमें मिनिमम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाता है। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लास्ट तक कभी भी निवेश कर सकते हैं।

क्रिप्टो में निवेश करने पर लगेगा 30% का टैक्स

अगर आप 30% का टैक्स करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिप्टो पर 1 अप्रैल से नया टैक्स नियम लागू हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही इसमें निवेश करने पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इसमे 1 जुलाई 2022 से 1% का टीडीएस भी लगेगा।इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी। इसके साथ ही इसमे किसी भी प्रकार के लॉस में रिलीफ भी नहीं दी जाएगी।

IT रिटर्न अपडेट करने की मिलेगी सुविधा

अगर आप रिटर्न भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो अब असेसमेंट साल से दो के अंदर में IT रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं।

पीएफ अकाउंट पर लगेगा टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पीएफ अकाउंट को लेकर एक संशोधन किया है। यह 25वां संशोधन है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। जिसके बाद से अब अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपये डालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसमें पैसा डालते हैं तो इसमें मिलने बाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

पैन-आधार लिंक जरूरी

अगर आप अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी ही लिंक कर लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इसके साथ ही आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। हालांकि इसपर कितना जुर्माना लगेगा इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर हुआ ये बदलाव

अगर आप पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), मासिक आय योजना (एमआइएस) या डाकघर सावधि जमा (टीडी) में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से आप इसमें मिलने वाले ब्याज को कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ ही डाक विभाग ने बताया है कि यह आपका बचत अकाउंट और बैंक अकाउंट आपस में लिंक नहीं है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।

एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस सीमा को बढ़ाया

एक्सिस बैंक में जिन लोगों का 10 हजार मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस वाला सेविंग अकाउंट है उन्हे अब 10 हजार की जगह 12 हजार रूपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।

दवाओं के बढ़ेगे दाम

एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस, पेन किलर के साथ कई जरूरी दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से इस प्रकार की दवाओं पर 10% दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद अब 800 से अधिक दवाओं के रेट बढ़ जाएंगे।

पंजाब नेशनल बैंक ने चेक को लेकर किया बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का चेक से पेमेंट करने पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यह बदलाव 4 अप्रैल से लागू होगा।

घर खरीदने वालों के लिए झटका

पहली बार घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार 80EEA के तहत टैक्स छूट देती है जिसे 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है। 2019-20 के बजट में इस छूट का ऐलान किया गया था जिसमें 45 लाख रुपये तक घर खरीदी पर 1.50 लाख की टैक्स में छूट मिलती है। अब अगर नए फाइनेंशियल ईयर में घर खरीदते हैं तो यह छूट नहीं मिलेगी।

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