Home Loans Benefits : यदि आप भी खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट्स में मिलेंगी ये कई सुविधाएं

 

Home Loans Benefits : यदि आप भी खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट्स में मिलेंगी ये कई सुविधाएं

Tax Benefits on Home Loans। केंद्र सरकार ने घर खरीदारों के लिए कई लाभ शुरू किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपना खुद का घर होने का सपना पूरा हो सके। घर मालिक होने के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक कर लाभ भी हैं। दरअसल होम लोन एक लंबी अवधि का निवेश है, जो आपको लंबी अवधि के लिए टैक्स छूट भी देता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत होम लोन पर टैक्स छूट की पात्रता है। यदि आप भी खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट्स में कई सुविधाएं ले सकते हैं। 

दरअसल अधिकांश लोगों के पास घर खरीदने के लिए बड़ी रकम नहीं होती है और ऐसे में सरकार और बैंक बड़ी मात्रा में वित्तीय रूप से मदद देती है, ताकि लोग अपना खुद का घर खरीदने का सपना पूरा कर सके। यह वित्तीय सहायता बैंक की ओर से होम लोन के रूप में करती है और ग्राहक को 10 से 25 फीसदी राशि मार्जिन मनी के रूप में जमा करनी होती है। यहां बैंक की ओर से दिया जाने वाला ऋण आपकी पात्रता पर भी निर्भर करता है।

साल 2020-21 में भारत के केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया था कि होम लोन पर आयकर छूट के सभी पुराने नियम वर्ष 2024 तक लागू रहेंगे और आवास ऋण इस तरह से लाभ ले सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी होम लोन के ईएमआई के दो प्रमुख घटकों मूलधन और ब्याज राशि के बारे में अच्छी तरह से जानना जरूरी है क्योंकि ऐसा होने पर ही आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अनुसार, यदि संपत्ति स्व-कब्जे वाली है तो आप चुकाई गई राशि पर टैक्स लाभ ले सकते हैं।

इसके अलावा होम लोन की मदद से कोई दूसरा घर खरीदा है और वह खुद के कब्जे में हैं या किराए से दिया है तो ऐसे मामले में भी 1.5 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर टैक्स लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर भी टैक्स लाभ ले सकते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन ब्याज कटौती अनुभाग के लिए पात्र हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आप 2 लाख रुपए तक की ब्याज राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है तो दोनों घरों के लिए कुल टैक्स डिडक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

आयकर अधिनियम के सेक्शन 24बी के अनुसार प्री-कंस्ट्रक्शन फेज में चुकाए गए ब्याज पर भी होम लोन के ब्याज पर टैक्स लाभ लिया जा सकता है। यदि आपने अपनी अचल संपत्ति के निर्माण के दौरान होम लोन के लिए आवेदन किया था और इस दौरान भी लगने वाली ब्याज राशि पर टैक्स लाभ ले सकते हैं।

यदि आपने अपने साथी के साथ संयुक्त रूप से होम लोन के लिए आवेदन किया है , तो आप दोनों को 1.5 लाख रुपए तक की मूल राशि (धारा 80सी) और प्रत्येक पर 2 लाख रुपए तक की ब्याज राशि पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल सकता है।

- धारा 80EEA के अनुसार 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा -

- स्टाम्प मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए

- होम लोन 2019 और 2020 के बीच लागू किया गया

- खरीदार संपत्ति का पहला धारक होना चाहिए

टैक्स लाभ लेते समय इन बातों की रखें सावधानी

- संपत्ति का पंजीकरण आपके नाम पर होना चाहिए।

- संपत्ति का निर्माण पूर्ण होना चाहिए।

- होम लोन दस्तावेज जमा करना आवश्यक है ।

- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए मूलधन और ब्याज के विवरण के साथ बैंक या वित्तीय संस्थान से प्रमाण पत्र ।

- अनुबंध मूल्य का TDS एडजस्ट किया जाना चाहिए।

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