ज्ञानवापी पर सुप्रीम आर्डर : Supreme court ने कहा, शिवलिंग की जगह सील करें, नमाज जारी रखें

 

ज्ञानवापी पर सुप्रीम आर्डर : Supreme court ने कहा, शिवलिंग की जगह सील करें, नमाज जारी रखें

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन, अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए। 

सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला, कोर्ट ने जगह सील करने को कहा

बता दें कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन में सर्वे का काम पूरा हुआ है। वहीं, तीसरे दिन सोमवार को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग मिला। इसके बाद हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उसे तत्काल सील कर दें।

वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। इसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अदालत के आदेशानुसार 9 ताले लगाकर साक्ष्य को सील किया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने  दिया निर्देश 

अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा। हम डीएम को निर्देश देंगे कि वह उस स्थान की सुरक्षा करें पर मुस्लिमों को नमाज से न रोका जाए।

SC ने तत्काल रोक से इनकार किया था

वाराणसी में काशी-विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद जारी है। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी।

वाराणसी में काशी-विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद जारी है। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट मामले की लिस्टिंग के लिए सहमत हो गया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले से जुड़े सारे दस्तावेज देखने के बाद ही कोई फैसला ले सकती है।

Related Topics

Latest News