Shramik Sewa Maternity Assistance Scheme : गर्भवती महिला को 4 हजार रूपए की मिलेगी आर्थिक मदद, एक जुलाई से मिलेगा फायदा

 

Shramik Sewa Maternity Assistance Scheme : गर्भवती महिला को 4 हजार रूपए की मिलेगी आर्थिक मदद, एक जुलाई से मिलेगा फायदा

श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली प्रसूति सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गर्भावस्था की पहली तिमाही में एएनसी जांच कराने पर गर्भवती महिला को 4 हजार रूपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। अब तक चार एएनसी जांचें कराने पर प्रति जांच एक हजार रूपए के हिसाब से पहली किश्त के तौर पर चार हजार रूपए देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मो.सुलेमान ने इस शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

अब आयुष्मान इम्पैनल निजी अस्पतालों में भी मिलेगी सहायता

अब तक प्रसूति सहायता योजना का फायदा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में डिलेवरी कराने पर ही मिलता था लेकिन अब आयुष्मान योजना में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के लिए इम्पैनल प्रायवेट हॉस्पिटल्स में भी डिलेवरी कराने पर दूसरी किश्त का भुगतान हो सकेगा।

अब ये नियम हुआ लागू

किश्त शर्त राशि देने का नियम
पहली किश्त गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में गर्भवस्था का पंजीयन कराने पर 4 हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
  • पहली प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मातृ वंदना योजना से तीन हजार रूपए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसूति सहायता योजना से एक हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
  • दूसरी गर्भावस्था वाली महिला को प्रसूति सहायता योजना से 4 हजार रूपए स्वास्थ्य विभाग दिए जाएंगे।
  • पहली तिमाही में किसी कारण वश पंजीयन न होने पर बीएमओ की अनुश्ंसा पर एक माह बाद तक पंजीयन कर सकेंगे।
दूसरी किश्त
  • सरकारी अस्पताल या आयुष्मान योजाना में गर्भावस्था और हाई रिस्क डिलेवरी पैकेज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर और...
  • नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने और....
  • शिशु को शीघ्र स्तनपान कराने पर व
  • शिशु को 0 डोज BCG, OPV व Hep B टीकाकरण कराने पर
  • ग्रामीण क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना से 1400 रूपए और प्रसूति सहायता योजना से 10600 रूपए की राशि दी जायेगी। शहरी क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना से 1000 रूपए और प्रसूति सहायता योजना से 1 हजार रूपए की राशि दी जायेगी।
  • यदि स्वास्थ्य कारणों से नवजात शिशु को शीघ्र स्तनपान कराना संभव न हो या, जीरो डोज, BCG, OPV व Hep B का टीकाकरण संभव न हो उस स्थिति में भी महिला दूसरी किश्त लेने की पात्रता होगी।

एक जुलाई से मिलेगा फायदा

नए नियमों के मुताबिक आरसीएच पोर्टल या अनमोल एप पर एएनएम और सरकारी अस्पताल द्वारा जिन गर्भवतियों का पंजीयन एक जुलाई से किया जाएगा। उन्हें नई व्यवस्था के अनुसार फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की पात्रता की शर्ते

18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूताए ।

गर्भवती महिला या उसका पति असंगठित कर्मकार मंडल या मप्र भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल (संबल योजना) में पंजीकृत होना चाहिए। संबल योजना के पंजीयन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा।

प्रसूति सहायता का लाभ सिर्फ 2 जीवित जन्म वाले प्रसव के लिए ही मान्य किया जायेगा।

गर्भावस्था जांच के बाद का भुगतान सरकारी और निजी चिकित्सालय में कराने पर भी होगा।

जननी एक्सप्रेस, 108 एंबुलेंस और अन्य वाहन में प्रसव होने पर भी हितग्राही को लाभ दिया जायेगा।

पहले या दूसरे प्रसव में जीवित जुडवा, ट्रिप्लेट, क्वाड्रग्पलेट या ज्यादा शिशुओं को जन्म दिया जाता है तो भी हितग्राही को योजना से लाभ देने की पात्रता होगी।

डिलेवरी के बाद जीवित शिशु की जन्म के बाद यदि नवजात की कुछ घन्टों के भीतर मौत हो जाती है और शिशु को शीघ्र स्तनपान एवं टीकाकरण सुनिश्चित नहीं हो पाया है तो भी हितग्राही को प्रसव उपरान्त प्रदान की जाने वाली दूसरी किश्त का भुगतान लेने की पात्रता होगी।

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