Shivraj Cabinet का फैसला : महिलाओं ने गैस सिलेंडर सावन में खरीदा है तो 500 रुपये वापस मिलेंगे, बढ़े हुए सभी बिजली बिल स्थगित किये जाएंगे

 
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BHOPAL SAMACHAR : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए रखे गए। इस बैठक में भोपाल के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नया बायपास बनाने के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। बैठक में तय किया गया कि महिलाओं ने गैस सिलेंडर सावन में खरीदा है तो 500 रुपये वापस मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूलवानी की संविदा नियुक्ति, रीवा की मझगंवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने, भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर आए प्रस्तावों को भी शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। निर्णय के अनुसार सितंबर में बिजली बिल शून्‍य आएगा।

खाते में अंतरित होगी एलपीजी सिलेंडर प्रतिपूर्ति की राशि
मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट बैठक में कहा कि सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी, आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय ले रहे हैं। सावन के माह में प्राप्त की गई गैस रिफिल को 450 में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे।
  • सावन माह में रु. 450 में गैस सिलिंडर दिए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी।
  • आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु. 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी गई, प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी होगी।
  • आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु. 350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम रु. 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
  • शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 करने की मंजूरी दी गई।
  • मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
  • मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया।
  • कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया।
  • गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
  • नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई।
  • बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
  • रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
  • पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया। रु. 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।
  • सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
  • रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

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