Chhatarpur : चार साल पहले युवक की बेरहमी से मारपीट कर हत्या का मामला : कोर्ट ने पांच आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

 
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ओरछा थाना अंतर्गत चार साल पहले जमीन के विवाद में लाठी से हमला कर एक युवक की बेरहमी से मारपीट की थी। जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में एक ही परिवार के पांच आरोपियों को अदालत ने बुधवार को 2 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार फरियादी प्रेम सिंह निवासी देरी ने ओरछा थाना में 22 जून 2020 को रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह छतरपुर में किराए के मकान में रहता है। उसके भाई रणवीर ने जमीन के विवाद के संबंध में गांव बुलाया था। वह अपने छोटे भाई कट्टू उर्फ दादू, रणवीर के साथ सिद्ध बाबा मंदिर के पास देरी गांव में खेत पर पहुंचा था।

वहां पर गर्जन सिंह को अपनी जमीन के कागजात दिखाए और जमीन में लगे पेड़ो को काटकर साफ सफाई करने लगा। इस बात पर नाराज गर्जन सिंह ने अपने भाई भगवान सिंह को बुलाया। तब भगवान सिंह के साथ वीर सिंह, जीतेंद्र सिंह डंडे लेकर मंदिर के पास आ गए। उसके बाद भगवान सिंह और उसके साथी प्रेम सिंह को गालियां देकर डंडों से मारपीट करने लगे। मारपीट से प्रेम सिंह लहु लुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।

मारपीट में रणवीर और कट्टू मारपीट से घायल हो गए। भगवान सिंह उसके साथियों ने धमकी दी कि यदि खेत पर आए तो जान से मार देगें। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान प्रेम सिंह की मौत हो गई। जिसके बाद ओरछा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर भगवान सिंह, गर्जन सिंह, वीर सिंह, जीतेंद्र सिंह, सोनू सिंह के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।

मृतक की ओर से एजीपी विश्वनाथ नायक के पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु शर्मा की अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 20 हजार पांच सौ रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

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