इंदौर में बड़ा फैसला: तिंछा फॉल सहित कई पर्यटन स्थलों पर एंट्री बैन, अब गए तो सीधा पुलिस केस!

इंदौर, मध्य प्रदेश – इंदौर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला फैसला लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (1) (2) का उपयोग करते हुए, जन स्वास्थ्य और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के कई प्रसिद्ध जलप्रपातों और एकांत पर्यटन स्थलों पर आमजन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इंदौर में बड़ा फैसला: तिंछा फॉल सहित कई पर्यटन स्थलों पर एंट्री बैन, अब गए तो सीधा पुलिस केस! @IndoreCollector pic.twitter.com/WhKGxrwzkt
— REWA NEWS MEDIA (@MediaRewa9799) June 21, 2025
इन प्रमुख स्थलों पर लगा प्रतिबंध:
यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन स्थानों पर लगाया गया है जहाँ अक्सर हादसे होते हैं या भीड़भाड़ से अव्यवस्था फैलती है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- तिंछा फॉल
- चोरल फॉल
- चोरल डेम
- सीतलामाता फॉल
- कजलीगढ़
- मेहंदी कुण्ड
- जामन्या कुण्ड
- मोहाडी फॉल
- रतबी वॉटरफॉल
- लोहिया कुण्ड
- जूनापानी
- चिड़िया भड़क
- बामनिया कुण्ड
- जोगी भड़क
- हत्यारी खो
उल्लंघन करने पर सीधा 'पुलिस केस' और जेल!
कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इन प्रतिबंधित स्थलों पर तुरंत सूचना बोर्ड लगवाएं और जहाँ भी ज़रूरी हो, वहाँ भौतिक सीमाएं भी निर्धारित करें।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि संबंधित थाना प्रभारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि उल्लंघन करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अन्य सभी लागू नियमों के अतिरिक्त प्रभावी रहेगा।
कृपया इस ज़रूरी जानकारी को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि कोई भी अनजाने में कानून का उल्लंघन कर मुसीबत में न पड़े!