SAGAR : घर बुलाकर नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के मामले में कोर्ट ने युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

SAGAR : घर बुलाकर नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के मामले में कोर्ट ने युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सागर के कैंट थाना क्षेत्र में नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई नवम अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी महेश अहिरवार (35) निवासी ग्राम भैंसा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में शासन की ओर से अपर विशेष लोक अभियोजक रिपा जैन ने पैरवी की।

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मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 26 जून 2019 को फरियादी ने पत्नी और पीडि़त बालक के साथ थाना कैंट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि आरोपी महेश अहिरवार ने फरियादी के नाबालिग बेटे को अपने घर बुलाकर अप्राकृतिक कृत्य किया है।

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उक्त कृत्य की बात पीडि़त बालक ने अपनी मां को बताई थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। वहीं जांच शुरू की। जांच में साक्ष्य जुटाए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामला न्यायालय में पेश किया गया। इसी प्रकरण में मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

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