SGMH में दुष्कर्म का खुलासा : नाबालिक लड़की ने दिया मृत लाडली को जन्म, आरोपी भी निकला नाबालिक : अस्पताल में मचा हड़कंप

 

SGMH में दुष्कर्म का खुलासा : नाबालिक लड़की ने दिया मृत लाडली को जन्म, आरोपी भी निकला नाबालिक : अस्पताल में मचा हड़कंप

रीवा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल आ रही है जहां आपको बता दें कि एक नाबालिग बिन ब्याही लड़की ने मृत्यु लड़की को जन्म दिया है जहां मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भी नाबालिक है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

आपको बता दें कि जब बिन ब्याही लड़की अस्पताल पहुंची तो इस सारी घटना का चिकित्सक द्वारा पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ जहां चिकित्सकों को शंका होने के आधार पर तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी जहां मौके पर बातचीत के दौरान युवती पुलिस के बातों में फंसती चली गई जाहिर रेप की घटना का खुलासा हो गया। 

3 जुलाई 2021 को हुआ दुष्कर्म

आपको बता दें कि गुड थाना प्रभारी आराधना सिंह परिहार ने रिवर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने 3 जुलाई 2021 को जबरन लड़की के घर में घुसकर पीड़िता को अकेले पाकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जहां 17 वर्ष नाबालिक लड़की दुष्कर्म का शिकार हो गई वही आरोपी ने बलात्कार करने के बाद नाबालिक लड़की को धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हें जान से मार डालूंगा जा यूपी डरी सहमी रही लेकिन बात नहीं मत कर उसने इस सारी घटना से अपने मां को रूबरू कराया। 

बेज्जती के कारण परिजनों ने नहीं किया खुलासा

आप बता दें कि इस बलात्कार की घटना के बाद परिजन युवक की धमकी से डरे सहमत हैं जहां डरने और बेइज्जती महसूस होने के कारण उन्होंने इस घटना से किसी को रूबरू नहीं कराया था वही लगातार पिज़्ज़ा का दिन पर दिन बढ़ रहा था जहां उसके शरीर पर भी काफी असर पड़ रहा था आखिरकार थक हारकर परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां अस्पताल पहुंचते ही इस घटना का काला चिट्ठा खुल गया।

5 अप्रैल को हुई डिलीवरी

आपको बता दें कि गुड पुलिस की जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने एक मित्र लाडली को जन्म दिया जहां मृत्यु के बाद नाबालिग से पूछताछ के दौरान उसके पास से किसी प्रकार की कोई कागजी दस्तावेज न मिलने के कारण चिकित्सकों को हाय हुआ जहां तक कालू ने पुलिस को जानकारी दी जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुकदमा कायम कर डाली बनाई जहां डायरी को पेश किया गया, भाई आपको बता देना कि इस सारे मामले की घटना को देखते हुए गुरु पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 452,376,506 एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध कायम कर नाबालिग युवक को गिरफ्तार करते हुए बाल न्यायालय में पेश किया है।

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