7th PAY COMMISSION : इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पढ़े ले ये काम की खबर नहीं तो पछतायेंगे

 
  7th PAY COMMISSION : इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पढ़े ले ये काम की खबर नहीं तो पछतायेंगे

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह जरूरी खबर है। सरकार ने पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि NPS नेशनल पेंशन स्‍कीम में यदि कोई कर्मचारी अपना योगदान देता है तो वह इस योजना के चलते एक और पेंशन खाता खुलवा सकता है। यह गाइडलाइन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने जारी की है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके तहत अब कर्मचारियों के पास एक से अधिक पेंशन योजनाओं का विकल्‍प रहेगा। वे तीन पेंशन खातों का संचालन कर सकते हैं। पहला टियर वन अकाउंट है जो कि अनिवार्य माना जाता है। यह मुख्‍य रूप से पेंशन खाता ही होता है। दूसरा टियर टू अकाउंट, जिसमें राशि के आहरण पर कोई पाबंदी नहीं होती। हालांकि इस पर कोई टैक्‍स बेनेफिट भी प्राप्‍त नहीं होता है। तीसरे क्रम पर आता है टियर थ्री अकाउंट। इसकी खासियत यह है कि यह तीन साल के लॉक इन पीरियड वाला खाता होता है। इस खाते में यदि कर्मचारी कंट्रीब्‍यूशन देता है तो उसे एवज में डेढ़ लाख रुपए तक के टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ दिया जाता है।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 यानी पिछले महीने ही सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्‍कीम टियर टू टैक्‍स सेवर स्‍कीम आरंभ की थी। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा को लेकर प्रोटेक्‍शन ऑफ पे को लेकर आदेश जारी किया था।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DoPT ने एक ऑफिस मेमोरंडम जारी करते हुए इस संबंध में आदेश निकाला था। इसके अनुसार यदि सीधी भर्ती के माध्‍यम से कोई कर्मचारी यदि अलग सेवा क्षेत्र या कैडर में भर्ती हो जाता है तो उसे पे ऑफ प्रोटेक्‍शन दिया जाएगा। यह सुविधा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के FR22-B(1) नियम के चलते दी जाएगी।

Related Topics

Latest News