MP : पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज : गलती का अहसास होने पर डिलीट कर दी पोस्ट, जानिए पूरा मामला

 

MP : पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज : गलती का अहसास होने पर डिलीट कर दी पोस्ट, जानिए पूरा मामला

खरगोन दंगे के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने मंगलवार को मस्जिद पर चढ़े एक शख्स का फोटो ट्वीट करके उसे खरगोन का बताया था। यह फोटो बिहार का था। गलती का अहसास होने पर दिग्विजय ने पोस्ट डिलीट कर दी थी। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब तीन साल पुरानी पोस्ट निकालकर कहा कि इन पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए।

दिग्विजय ने पुलिस कमिश्नर भोपाल और श्यामला हिल्स थाने को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। उनका कहना है कि कानून की अलग-अलग व्याख्या नहीं हो सकती, अपराध सामान्य नागरिक करे या मुख्यमंत्री मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इससे पहले मस्जिद पर चढ़े शख्स का फोटो शेयर करते हुए दिग्विजय ने लिखा था- 'क्या तलवार-लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने इसकी इजाजत दी थी।' प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही।

कई धाराओं में दर्ज हुआ केस

दिग्विजय पर IPC की धारा 153(A), 295(A), 465 और 505 (2) के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। मंगलवार दोपहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल में क्राइम ब्रांच पहुंचकर दिग्विजय के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ ये मामला राजधानी के MP नगर इलाके में रहने वाले प्रकाश माण्डे की शिकायत पर दर्ज किया। प्रकाश ने क्राइम ब्रांच को आवेदन देते हुए बताया कि दिग्विजय सिंह ने फेब्रिकेटेड फोटो ट्वीट कर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश कर, प्रदेश में अस्थिरता लाने की कोशिश की। प्रकाश प्राइवेट जॉब करते हैं।

जमानती धाराओं में केस दर्ज

क्राइम ब्रांच ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वह सभी जमानती धाराएं हैं। सात साल से कम सजा की धाराएं हैं। पुलिस के पास दिग्विजय के लिए दो रास्ते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, या नोटिस तामील कराकर उन्हें छोड़ सकती है। नोटिस तामीली के बाद उन्हें कोर्ट में जमानत लेनी होगी। इन धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

धारा 153(A): जो कोई किसी धर्म (जाति और समुदाय) या संप्रदाय अथवा किसी धार्मिक भावनाओं पर कोई ऐसा कार्य समूहों द्वारा किया जाता है, जिससे लोक शांति में बाधा उत्पन्न होती है, तो आईपीसी धारा 153A के अंतर्गत अपराधी होगा, जिसे 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं।

धारा295(A): जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 465: जो कोई कूटरचना करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 505(2): विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति, आदि, परिचालित करना। सजा - तीन वर्ष कारावास, या आर्थिक दंड, या दोनों। यह अपराध गैर-जमानती, संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।

इन पांच बिन्दुओं पर हो सकती है गिरफ्तारी

7 वर्ष से कम कारावास के मामले में अभियुक्तों को सीधे गिरफ्तार करने के बजाय पहले धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के संबंध में पुलिस अधिकारी संतुष्ट होंगे। पुलिस का जांच अधिकारी धारा 41 के प्रावधानों के अनुपालन में चेक लिस्ट प्रयोग करते हुए संतुष्ट होकर ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे।

कोई अपराध घटित कर सकता हो।

साक्ष्य मिटा सकता हो।

विवेचना में जरूरत हो।

कोर्ट में पेश नहीं होने की आशंका हो।

साक्षी पर दबाव डाल सकता हो।

दिग्विजय सिंह वीडियो का प्रमाण दें : कांग्रेस विधायक बालमिक

छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस के विधायक सोहन बालमिक ने कहा है कि अपने ट्वीट से कांग्रेस को कठघरे में खड़ा ना करें दिग्विजय सिंह। वे कांग्रेस के बड़े नेता है, अगर उनके पास इसका प्रमाण है तो सामने लाएं। उनके एक ट्वीट से कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाती है, हमलोगों को जवाब देते नहीं बनता है।

नरोत्तम बोले- बदनाम करना उनकी आदत

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा- मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो, दिग्विजय सिंह ऐसा करते रहे हैं। पहले पाकिस्तान के ब्रिज को भोपाल से जोड़ दिया था। अब बिहार की मस्जिद, जिसमें झंडा फहराया जा रहा है, उसे मध्यप्रदेश से जोड़कर दिखाया। दिग्विजय सिंह पर क्या वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

शिवराज बोले- यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि आगे हनुमान जयंती और ईद है, अपने प्रभार के जिलों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखें। प्रदेश शांति का टापू है। किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने दूंगा।

BJP ने कहा- दंगे भड़काने के प्रयास का मामला दर्ज हो

BJP ने भी दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि इस झूठे फोटो को ट्वीट करने के लिए उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हितेष बाजपेयी ने लिखा- आज अपनी गिरफ्तारी के डर से, पहले से ही "जमानतशुदा" दिग्गी ने कौन सा झूठा ट्वीट डिलीट किया ?

दिग्विजय सिंह ने कहा- शिवराजजी पक्षपात तो न करें

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खरगोन दंगे के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा- क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी-तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे जिस धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए आपने निष्पक्ष हो कर सरकार चलाने की शपथ ली है। भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म देख कर शिवराज जी कार्रवाई करना असंवैधानिक है। मैं मूल रूप से बिना नोटिस बिना किसी को सुने कार्रवाई के खिलाफ हूं।

ओवैसी बोले- आज सरकार आपकी, कल नहीं होगी

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी इस मामले में एंट्री हुई है। असदुद्दीन ने ट्वीट कर लिखा- मप्र में, मंसूबा-बंद तरीके से कानून के शासन पर भीड़तंत्र हावी हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान भले ही आपकी विचारधारा मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले को सही ठहराती हो, लेकिन ये न भूलें कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जनता की जान व माल की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता के नशे में आप गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हो, याद रखो! आज सरकार आपकी है, कल नहीं होगी।

वीडी बोले- यह अंतरराष्ट्रीय षड़यंत्र

BJP के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह दिग्विजय सिंह का आज का नहीं, बहुत पुराना चरित्र है। एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, जिसके तहत वे काम कर रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत वे इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे।

Related Topics

Latest News