ITR भरने वालों के लिए आ गई खुशखबरी, अब मिली ये 6 बड़ी छूट
Updated: Apr 25, 2023, 10:22 IST

New Delhi : नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को जरूर जोड़ा गए है. वहीं अगर आपको इंवेस्टमेंट पर या अन्य छूट चाहिए तो पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होगा.
Income Tax Return: 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर में बदलाव की घोषणा की थी.
निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी
सरकार के जरिए लगाई गई नई टैक्सेशन व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट होगी. नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये सालाना की इनकम पर टैक्स छूट हासिल हो सकती है.
वित्त मंत्री के जरिए नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाने के बाद 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को करों में 33,800 रुपये की बचत होगी.