शर्मनाक : 14 साल के भाई ने 12 साल की बहन के साथ किया दुष्कर्म , हुई प्रेग्नेंट कोर्ट ने दिया ऐसा फैसला की हर कोई हैरान रह गया

 
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Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 12 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है. पीड़िता 25 हफ्ते 4 दिन की प्रेग्नेंट है और कोर्ट ने उसके कल्याण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है. जज संदीप मार्ने और जज नीला गोखले की बैंच ने जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा कि पीड़िता नाबालिग है और उसकी भलाई और सुरक्षा सर्वोपरि है.

14 साल के भाई ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया

2 मई को लड़की को पेट में दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद लड़की की मां उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. लड़की ने अपनी मां को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में जब घर पर कोई नहीं था तो उसके 14 साल के बड़े भाई ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके साथ ही उसने उसे डराया-धमकाया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

लड़की की मां ने गर्भपात की इजाजत मांगी थी

जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गऐ रिपोर्ट में मानवीय आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई है. इससे पहले 9 मई को हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को लड़की की जांच करने का निर्देश दिया था. लड़की की मां ने वकील एशले कुशेर के माध्यम से हाई कोर्ट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) की इजाजत मांगी थी, क्योंकि गर्भपात की कानूनी सीमा 24 हफ्ते है और उनकी बेटी का गर्भ इसे पार कर चुका है.

रिपोर्ट के अनुसार, एमटीपी या मेडिकल गर्भपात की अनुमति देते समय उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों ने अन्य परिस्थितियों जैसे उसकी उम्र और 'नाबालिग इस तथ्य से अनजान थी कि वह गर्भवती थी' को ध्यान में रखा. अस्पताल को एमटीपी शुरू करने के लिए तुरंत एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है.

चिकित्सीय गर्भपात के नियम क्या हैं?

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक मेडिकल गर्भपात की अनुमति है. इसमें विवाहित महिलाओं, बलात्कार पीड़िताओं, विकलांग महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को ऐसा करने की अनुमति है. अगर गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा का है तो मेडिकल बोर्ड की सलाह पर कोर्ट से गर्भपात की इजाजत लेनी होगी.

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