ट्यूशन टीचर छात्रा के साथ करता था गदीं हरकतें, करता था इस चीज की मांग, जानिए

 
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New Delhi : कम्प्यूटर की क्लास में टीचर ने अपनी ही छात्रा के साथ संबंध स्थापित कर लिए. टीचर लगातार लड़की का यौन शोषण करने लगा. लड़की की उम्र 15 साल है. वह 10वीं की छात्रा थी. शादी का झांसा देकर टीचर ने लड़की से ट्यूशन के दौरान ही संबंध स्थापित कर लिए. टीचर लड़की से शादी से जिद करने लगा. जब शादी की जिद हद से बढ़ी तो लड़की ने घर में ये बात बता दी. शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल चेकअप कराया, जिसमें रेप की बात सामने आ गई. टीचर पर बेहद मुश्किल में फंस चुका है.

पुडुचेरी की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में 31 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. सेलवनधन ने शनमुघापुरम के रंजीत कुमार को लड़की को आपराधिक रूप से डरानेधमकाने के जुर्म में एक साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है. अदालत की ओर से दी गई सजा एवं सभी शर्तें साथसाथ चलेंगी. नाबालिग बच्ची को चार लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

दरअसल, रंजीत बीसीए में डिग्री के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस में ट्यूशन क्लास चलाता था. उसने यह डिग्री ऑनलाइन ही प्राप्त की थी. 15 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा ने उसकी ट्यूशन क्लास ज्वाइन की और उसने उससे दोस्ती की और बाद में उसका यौन शोषण किया.

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि रंजीत ने लड़की से शादी करने का वादा किया था और नियमित रूप से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. रंजीत की ओर से लड़की को उसके मातापिता को छोड़ने और उससे शादी करने के लिए मजबूर करने के बाद लड़की ने अपने मातापिता को घटना के बारे में बताया.

हैरान मातापिता ने बाल कल्याण समिति से संपर्क किया, जिसने लड़की का मेडिकल चेकअप किया और पाया कि उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था.
मेट्टुपालयम पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसने उस पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म के लिए सजा तथा 506 1 आपराधिक धमकी के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था.

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