रीवा जिले में african swine fever का कहर : सूकरों के मांस खाने पर रोक, गोविंदगढ़ और बैकुंठपुर में पहुंचा संक्रमण

 
शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्र के गोविंदगढ़ और बैकुंठपुर में पहुंचा संक्रमण

भोपाल गए 22 में से 17 सैंपल पॉजीटिव

REWA NEWS : रीवा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (african swine fever) का कहर बरकरार है। यह महामारी शहर में तबाही मचाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रा में पहुंच गई है। पशुपालन विभाग (Department of Animal Husbandry) के उप संचालक डॉ. राजेश मिश्रा (Deputy Director Dr. Rajesh Mishra) ने बताया कि गोविंदगढ़ क्षेत्र के मड़वा और बैकुंठपुर इलाके के 22 सूअरों के नमूने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजे गए थे। जिसकी रिपोर्ट 5 सितंबर को आ गई है। दावा है कि 17 सूअरों के सेंपल पॉंजिटिव पाए गए है।
ऐसे में महामारी का खतरा ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग की टीम तैनात है। क्रमशः सूअरों का सर्वे किया जा रहा है। अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाले चिहिन्त सूअरों को इंजेक्शन देकर मारा जाएगा। ओवरहाल अभी तक 23 सूअरों को दवा देकर किलिंग की जा चुका है। साथ ही रीवा शहर के सूअर पालकों को 99 हजार रुपए की मुआवजा राशि वितरित की गई है।
सूअरों के परिवहन पर प्रतिबंध
शहर में संक्रमण को रोकने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने पूरे जिले में सूकरों के परिवहन पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सूकरों के परिवहन के साथ.साथ सूकरों के मांस के क्रय.विक्रय एवं परिवहन को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
सूकरों के मांस खाने पर रोक
पालकों को सूकरों की साफ.सफाई एवं उनके स्वास्थ्य का उचित ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। अपील की गई है कि सूकर पालक संक्रमित सूकरों को स्वस्थ सूकरों से अलग रखें। संक्रमित सूकरों के मांस का किसी भी स्थिति में उपयोग न करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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