REWA में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला : मऊगंज अदालत ने दुष्‍कर्म के आरोपी को सुनाई 30 वर्ष की कारावास

 
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REWA RAPE CASE : रीवा जिले की मऊगंज अदालत ने दुष्‍कर्म के मामले में दो साल के भीतर फैसला सुना दिया है। यहां न्यायालय ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। घटना वाली शाम मासूम बच्ची खेत में बेर खाने गई थी। तभी पड़ोसी युवक आया। वह मासूम को अपने छत में ले जाकर गलत किया। रोने की आवाज सुनकर घर वाले दौड़े। तब जाकर दुष्कर्म की घटना का पर्दाफाश हुआ।

ये है मामला
4 फरवरी 2021 की रात फरियादी​ पिता नईगढ़ी थाने पहुंचा। कहा कि शाम 5 बजे 4 वर्षीय पुत्री खेत के पास बेर खाने गई थी। तभी पड़ोसी संदीप पटेल पुत्र नंदलाल पटेल झांसा देकर छत पर ले गया। वहां गलत किया। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। देखा कि आरोपी मौके से भाग रहा है। ऐसे में नईगढ़ी पुलिस ने आरोपी संदीप पटेल के विरूद्ध आईपीसी धारा 376 (ए-बी) और 5/6 पाक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। अपराध क्रमांक 31/2021 की पुलिस ने जांच शुरू की।

लौर थाना प्रभारी ने सुशीला साकेत को सौंपी विवेचना
रेप की घटना के बाद ​वरिष्ठ अधिकारियों ने नईगढ़ी थाने के स्टाफ को केस से अलग कर दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी लौर उपनिरीक्षक मनोज गौतम को केस सौंपा। थाना प्रभारी ने महिला उपनिरीक्षक सुशीला साकेत को विवेचना सुपुर्द की। इधर तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने रेप की घटना को स्वीकार किया। ऐसे में मेडिकल परीक्षण उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेजा गया था।

एक माह में हुई विवेचना
रेप केस के मामले की गंभीरता को देखते हुए एक माह के अंदर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 15/21 तैयार किया। फिर 5 अप्रैल 2021 को न्यायालय में पेश किया। मामले को गंभीर व जघन्य चिन्हित श्रेणी में लिया गया। उक्त प्रकरण मऊगंज न्यायालय में पेश किया गया।

केस की पैरवी अभियोजन अधिकारी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ने की। नईगढ़ी थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर सतत मानीटरिंग की। आदेशिकाओं की तामीली कर साक्षियों से साक्ष्य पूर्ण कराए। परिणामस्वरूप द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मऊगंज ने दोषसिद्ध निर्णय पारित किया। ऐसे में अभियुक्त संदीप पटेल पुत्र नंदलाल पटेल को 30 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है।

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