Rewa में SDM के फर्जी साइन से सरकारी जमीन को निजी बनाने की कोशिश, रीडर सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज : पढ़िए मामला

 
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शासकीय सीलिंग भूमि को निजी स्वामित्व के रूप में दर्ज करने के लिए एसडीएम कार्यालय से फर्जी आदेश जारी कर दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के रीडर सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

एएसपी विवेक लाल ने बताया कि मामला हुजूर एसडीएम कार्यालय का है। एसडीएम कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण में रमाशंकर तिवारी बनाम मध्यप्रदेश शासन में मौजा मैदानी 525 में 29 जुलाई 2022 को आदेश पारित किया गया था। आदेश की कॉपी में किए गए हस्ताक्षर तहसीलदार हुजूर को संदेहास्पद लगे, इस पर आदेश की जांच कराई गई। उस समय एसडीएम के पद पर अनुराग तिवारी की पदस्थापना हुई थी। जांच में सामने आया कि आदेश फर्जी हस्ताक्षर से पारित किया गया था।

तत्कालीन रीडर बृजमोहन पटेल ने हस्ताक्षर की कूटरचना की और शासकीय सीलिंग भूमि को निजी स्वामित्व की दर्ज करवाने का प्रयास किया। प्रकरण में आवेदक हनुमना के डोल निवासी रमाशंकर तिवारी थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान रीडर मनीष अवस्थी ने पीठासीन अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग फर्जीवाड़े में मदद की थी।

एसडीएम की शिकायत पर तीन के खिलाफ FIR
मामला सामने आने के बाद तत्कालीन एसडीएम अनुराग तिवारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े रिकार्ड एकत्र करने में लगी है। रमाशंकर तिवारी और उनके परिजनों के पास किसी जमाने में बहुत जमीन हुआ करती थी,1970 में देश में सीलिंग एक्ट लागू हुआ था।

सीलिंग एक्ट में साफ तौर से उल्लेख था, एक सीमा से बाहर किसी के पास जमीन नहीं हो सकती। इसके चलते रमाशंकर तिवारी और उनके परिवार के पास जो भी जमीन थी, एक सीमा के बाहर उसे सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया था। बदलते वक्त के साथ जमीन कौड़ियों के दाम से आसमान को छूने की तरफ बढ़ गई। आज वह जमीन करोड़ की है।

रमाशंकर को लालच आ गया, रमाशंकर तिवारी चाहते थे। उनकी जमीन उनको वापस मिल जाए। इसके लिए उन्होंने मदद ली, हुजूर एसडीएम उस जमाने में पदस्थ रहे अनुराग तिवारी के रीडर बृजमोहन पटेल की। बाद में इस खेल में शामिल हो गया, वर्तमान रीडर मनीष अवस्थी। दोनों ने बखूबी पीठासीन अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा कर डाला।

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