छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर रीवा पहुँचा आरोपी : न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदण्ड से किया दंडित

 
image

रीवा। नशा कारोबार करने वाले तस्कर को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है।

जुलाई 2021 में मऊगंज पुलिस ने की थी कार्रवाई

मऊगंज पुलिस ने 1 जुलाई 2021 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी रावेन्द्र मिश्रा पिता छोटेलाल मिश्रा 33 वर्ष निवासी मिसिरगवां को गिरफ्तार किया था। उसके वाहन में मौजूद झोले में 50 शीशी नशीली सिरप भरी हुई थी। गवाहों के समक्ष उसे जब्त कर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की गई और चालान विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में विचारण के लिए पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की। न्यायालय में 11 साक्षी अभियोजन की ओर से पेश किये गए।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर सुनाया फैसला
न्यायाधीश विक्रम सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अभियोजन ने ऐसे कृत्य का समाज पर बुरा असर छोडऩे की दलील देकर आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने बात न्यायालय में रखी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी पर नशीली सिरप तस्करी का अपराध सिद्ध पाया। आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले की विवेचक को एसपी नवनीत भसीन ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

गांजा तस्करी करते पांच दिन पूर्व पकड़ा गया था आरोपी
उक्त आरोपी को गांजा तस्करी करते समान थाने की पुलिस ने पांच दिन पूर्व पकड़ा था। आरोपी रावेन्द्र मिश्रा अपने तीन अन्य साथियों के साथ छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर रीवा आया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से 33 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उनको जेल भेज दिया गया था।

Related Topics

Latest News