रीवा में गूंजा बुलडोजर का गरजना: नदी किनारे खड़ा किया था अवैध साम्राज्य, बद्रिका का अवैध निर्माण ताश के पत्तों की तरह ढहा, दो-दो नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे थे!
ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) बीहर नदी के अति-संवेदनशील कैचमेंट एवं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र को अनधिकृत कब्जों से मुक्त कराने के लिए रीवा नगर निगम ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। निगम आयुक्त अक्षत जैन (IAS) के स्पष्ट निर्देशों पर प्रशासनिक व पुलिस अमले की मौजूदगी में ढेकहा हमीदिया कॉलोनी के आगे स्थित "बद्रिका फार्म हाउस" के बिना भवन अनुज्ञा बने पक्के निर्माण और अवैध स्विमिंग पूल को ध्वस्त कर दिया गया।
बद्रिका फार्म हाउस में बिना स्वीकृति के बने भूतल, प्रथम तल और स्विमिंग पूल ढहाए गए
नगर निगम के तकनीकी दल द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सुनील कुमार सिंह (पिता: स्व. बद्री सिंह) द्वारा बीहर नदी के तटवर्ती ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बिना नगर निगम से भवन अनुमति (Building Permission) प्राप्त किए भूतल, प्रथम तल तथा शेड का निर्माण कराया गया था। वहीं इसी परिसर में सरिता सिंह उर्फ नीलम सिंह (पति: दिलीप सिंह) द्वारा बिना किसी मंजूरी के कमर्शियल स्विमिंग पूल निर्मित कराया गया था। यह पूरा निर्माण मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन था।
दो बार जारी किए गए थे कानूनी नोटिस, मियाद खत्म होने पर एक्शन
निगम प्रशासन ने कार्रवाई से पूर्व संबंधितों को अपना पक्ष रखने तथा स्वतः अतिक्रमण हटाने का पूरा समय दिया था:
- 17 जुलाई 2026 (पहला नोटिस): धारा 307 के तहत नोटिस (क्र. 193 व 194) जारी कर 7 दिनों के भीतर अभिलेख व स्पष्टीकरण मांगा गया था।
- 27 अगस्त 2026 (अंतिम चेतावनी): धारा 307(2) के तहत 3 दिनों का अंतिम नोटिस (क्र. 361 व 362) देकर स्वतः निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे।
- निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी जब निर्माण नहीं हटाया गया, तब 01 सितंबर 2026 को नगर निगम ने महा-ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया।
संयुक्त प्रशासनिक दल की मौजूदगी में संपन्न हुई कार्रवाई
इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मौके पर कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व राजीव शुक्ला, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, सिविल लाइंस थाना प्रभारी जेबी सिंह, उपयंत्री श्यामसुंदर मिश्रा, अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी तथा रावेन्द्र शुक्ला सहित निगम का पूरा दल उपस्थित रहा।
आयुक्त अक्षत जैन का स्पष्ट संदेश— "ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं"
नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने स्पष्ट किया कि नदियों के ग्रीन बेल्ट और शासकीय भूमियों पर अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नगर निगम से विधिवत भवन अनुज्ञा अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा निर्माण ढहाने में आने वाला खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाएगा।
नगर पालिक निगम रीवा द्वारा शहर के बीहर नदी तटीय पर्यावरण एवं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र के संरक्षण हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जोन 01, वार्ड क्रमांक 05 (ढेकहा हमीदिया कॉलोनी) स्थित "बद्रिका फार्म हाउस" के अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई संपन्न की गई।
नियमों के विपरीत नदी तट पर कराया गया था पक्का निर्माण
निगम प्रशासन द्वारा कराए गए स्थल परीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि संबंधित भू-स्वामियों द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियमों को दरकिनार कर बीहर नदी के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बिना अनुमति भवन और स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था:
- श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा बिना अनुमति भूतल, प्रथम तल एवं शेड का निर्माण।
- श्रीमती सरिता सिंह उर्फ नीलम सिंह द्वारा बिना स्वीकृति स्विमिंग पूल का निर्माण।
नियमानुसार पर्याप्त अवसर देने के उपरांत की गई दंडात्मक कार्रवाई
निगम द्वारा संबंधितों को धारा 307 एवं 307(2) के अंतर्गत क्रमशः 17 जुलाई 2026 तथा 27 अगस्त 2026 को अंतिम सूचना पत्र जारी कर स्वयं निर्माण हटाने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया गया था। संबंधितों द्वारा न तो कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत किए गए और न ही अतिक्रमण हटाया गया, जिसके फलस्वरूप आज पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
ध्वस्तीकरण का व्यय संबंधितों से वसूलने के निर्देश
निगम आयुक्त श्री अक्षत जैन ने कहा कि शहर की नदियों एवं शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने सचेत किया है कि बिना स्वीकृति किए जा रहे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लगातार हटाया जाएगा तथा ध्वस्तीकरण में आने वाले संपूर्ण व्यय की वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाएगी।